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भारत (India) में नवनियुक्त इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन(Naor Gillon) ने गुरूवार को स्पाईवेयर पेगासस( spyware pegasus) विवाद पर कहा कि एनएसओ (NSO) जैसी कंपनियां अपने उत्पाद गैर-सरकारी संस्थाओं, संगठनों या व्यक्तियों को नहीं बेच सकती. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में जांच के आदेश दिए है.कोर्ट ने कहा कि सरकार हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देकर बच नहीं सकती.
जब गिलोन से एक संवाददाता सम्मेलन में सवाल किया कि क्या इस मामले पर भारत सरकार ने इजराइल से संपर्क किया. इन सवालों के जवाब में गिलोन ने यह टिप्पणियां कीं.
इजराइली दूत गिलोन ने कहा कि
एक अंतरराष्ट्रीय जांच संघ ने दावा किया था कि कई भारतीय मंत्रियों, राजनेताओं, कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और पत्रकारों को एनएसओ समूह के फोन हैकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा संभावित रूप से निशाना बनाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने भारत में लक्षित निगरानी के लिए पेगासस के कथित उपयोग की जांच के लिए तीन सदस्यीय स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह केवल आह्वान है न्यायपालिका को एक "मूक दर्शक" नहीं बना सकता और न ही वह डरपोक बन सकता है जिससे वह दूर भागता है.
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