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जहांगीरपुरी में बुलडोजर:राघव चड्ढा ने कहा-होम मिनिस्टर के घर बुलडोजर चलना चाहिए

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, नफरत के बुलडोजर बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू करो!

क्विंट हिंदी
भारत
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<div class="paragraphs"><p>जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बुलडोजर द्वारा अवैध निर्माण को गिराया गया</p></div>
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जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बुलडोजर द्वारा अवैध निर्माण को गिराया गया

फोटो- क्विंट

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विपक्षी नेताओं ने दिल्ली के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बाद बीजेपी को कठघरे में खड़ा किया है जहां पिछले हफ्ते सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से "नफरत के बुलडोजर" को बंद करने का आग्रह किया वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे तौर पर सांप्रदायिक दंगे कराने का आरोप लगाया है और कहा है कि उनके घर को ही गिरा देना चाहिए.

राघव चढ्ढा ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "गृह मंत्री खुद इन दंगों को अंजाम दे रहे हैं. अगर आप बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल गृह मंत्री के घर को गिराने के लिए करें. इस तरह दंगे रुकेंगे."

आगे उन्होंने कहा, "बीजेपी 15 सालों तक एमसीडी की सत्ता में हैं जहां उनके नेताओं ने रिश्वत ली और अवैध निर्माण की अनुमति दी. आज जब वे इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने गए हैं, तो उन बीजेपी नेताओं के घरों को भी ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए, जिन्होंने उन्हें अनुमति देने के लिए रिश्वत ली थी."

उधर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 8 साल से बड़ी-बड़ी बातें ह रही है उसका परिणाम ये रहा कि भारत के पास केवल 8 दिनों का कोयला भंडार ही बचा है. मोदी जी, महंगाई का दौर चल रहा है. बिजली कटौती से छोटे उद्योग खत्म हो जाएंगे, जिससे नौकरियों का और नुकसान होगा. नफरत के बुलडोजर बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू करो!

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में आतिक्रमण विरोधी अभियान को रोकने के लिए कहा था लेकिन इसके बावजूद बुल्डोजर से तोड़फोड़ की गई. इसके बाद सीपीएम की वरिष्ठ नेता वृंदा करात आदेश की एक कॉपी लेकर उस जगह पहुंचीं.

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर, राजा इकबाल सिंह ने कहा कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है और जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक वे अवैध निर्माण को हटाने का अपना काम जारी रखेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने और तत्काल सुनवाई का आदेश दिया है. जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कहा कि यह एक नियमित अभियान है.

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