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जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Jaipur-Mumbai Superfast Express) में 31 जुलाई को कथित तौर पर चार लोगों की गोली मारकर हत्या करने के एक हफ्ते बाद, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) कांस्टेबल चेतन सिंह पर IPC की चार अतिरिक्त धाराओं के तहत आरोप दर्ज किया गया, जिसमें धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना भी शामिल है.
सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार, 8 अगस्त को द क्विंट को बताया कि...
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह धारा यात्रियों द्वारा शूट किए गए कम से कम 15 वीडियो के आधार पर जोड़ी गई थी, जिन्हें जीआरपी ने सोमवार को एक स्थानीय अदालत के सामने पेश किया था. घटना के कुछ मिनट बाद कथित तौर पर शूट किया गया ट्रेन का एक कथित वीडियो ऑनलाइन सामने आया था जिसमें सिंह को यह कहते हुए देखा गया कि...
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि "जीआरपी ने चेतन सिंह को मुंबई की बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था. चेतन सिंह किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी का सामना नहीं कर रहे थे. और न ही उनका कोई इलाज चल रहा था."
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस बीच आरोपी के वकीलों ने तर्क दिया कि उसे एंग्जाइटी अटैक आया था और उसने गुस्से में ऐसा किया. सिंह के वकीलों ने कथित तौर पर दावा किया कि उनकी मानसिक स्थिति पिछले एक साल से अधिक समय से स्थिर नहीं है और उनका इलाज चल रहा है. उनके एक सहकर्मी ने नाम न छापने की शर्त पर द क्विंट को बताया कि...
अदालत ने आरपीएफ अधिकारी चेतन सिंह की पुलिस हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ा दी है.
द क्विंट ने पिछले हफ्ते ट्रेन गोलीबारी के दो पीड़ितों - हैदराबाद, तेलंगाना के सैयद सैफुद्दीन और जयपुर, राजस्थान के मोहम्मद असगर के परिवार के सदस्यों से बात की थी. सैफुद्दीन के चाचा मोहम्मद वाजिद पाशा ने इस घटना को "आतंकवादी हमला" करार दिया था और आरोप लगाया था कि आरोपी ने गोली मारने से पहले पीड़ित का नाम पूछा था. पाशा ने आरोप लगाया था कि...
इस बीच, जब घटना के कुछ मिनट बाद शूट किए गए कथित वीडियो के बारे में पूछा गया, तो असगर के छोटे भाई मोहम्मद जिग्रुल्लाह ने 3 अगस्त को द क्विंट को बताया कि उसने इसे देखा था और इसे देखने के बाद डर गया था. उन्होनें कहा कि...
यह घटना महाराष्ट्र के ठाणे में मीरा रोड रेलवे स्टेशन के पास हुई. 33 वर्षीय आरपीएफ अधिकारी ने कथित तौर पर अपने ऑटोमैटिक सर्विस हथियार से 12 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे उनके सहयोगी एएसआई टीकाराम मीना और तीन यात्रियों - जिनकी पहचान अब्दुल कादिर, मोहम्मद असगर और सैयद सैफुदीन के रूप में हुई, जिनकी 31 जुलाई की सुबह-सुबह मुंबई जाने वाली ट्रेन में मौत हो गई.
कथित तौर पर घटना के कुछ मिनट बाद शूट किए गए 51 सेकंड के वीडियो में, आरोपी आरपीएफ अधिकारी को यह कहते हुए देखा जा सकता है कि...
आरोपी को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और बोरीवली पुलिस स्टेशन में इंडियन पेनल कोड (IPC) की धारा 302 (हत्या), शस्त्र अधिनियम की तीन धाराओं और रेलवे पुलिस अधिनियम की तीन धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी.
वरिष्ठ जीआरपी अधिकारी ने कहा कि "आरोपी आरपीएफ अधिकारी के खिलाफ आईपीसी की अतिरिक्त धाराओं में 363 (अपहरण), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 342 (गलत तरीके से कारावास में डालना) भी शामिल हैं."
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