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जाट आरक्षण मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जाटों समेत 6 जातियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने को सुनिश्चित किया है. लेकिन आरक्षण पर फिलहाल 31 मार्च 2018 तक के लिए रोक लगाया है.
कोर्ट ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को मार्च 2018 तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. तब तक क्लास 3 की सरकारी नौकरियों पर जाट आरक्षण पर रोक रहेगी.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 50 फीसदी से ज्यादा का आरक्षण नहीं होना चाहिए.
बता दें कि फरवरी 2016 में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में 30 लोग मारे गए थे, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए थे. इस दौरान हजारों करोड़ रुपये की सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ था. इसके बाद सरकार ने कोटे की घोषणा की थी. अब कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को थोड़ी राहत मिलेगी
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