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पत्रकार मनदीप को मिली जमानत, पुलिस ने सिंघु से किया था गिरफ्तार

पूनिया पर आईपीसी की धारा 186, 332, 353 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया

क्विंट हिंदी
भारत
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पत्रकार मनदीप पुनिया
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पत्रकार मनदीप पुनिया
(फोटो- क्विंट हिंदी)

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पत्रकार मनदीप पुनिया को रोहिणी कोर्ट से 25000 के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है. बता दें कि मनदीप पूनिया को दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी की शाम सिंघु बॉर्डर से हिरासत में लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. पूनिया पर ऑन ड्यूटी स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) से दुर्व्यवहार करने का आरोप है. पूनिया पर आईपीसी की धारा 186, 332, 353 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इसके पहले कई पत्रकारों और सोशल एक्टिविस्ट ने मनदीप की रिहाई की को मांग लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वॉर्टर्स के बाहर प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया पर रिलीज मनदीप पुनिया ट्रेंड चला.

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30 जनवरी को क्या हुआ?

The Caravan मैगजीन के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर रहे मनदीप पूनिया सिंघु बॉर्डर पर किसान आंदोलन कवर कर रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो बैरिकेड्स के पास से निकल रहे थे, जब कुछ पुलिसवालों ने उन्हें पकड़ा. सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने जर्नलिस्ट धर्मेंद्र सिंह को भी पकड़ा था, लेकिन उन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया. धर्मेंद्र सिंह Online News India के साथ काम करते हैं.

द इंडियन एक्सप्रेस ने एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया, “पूनिया प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े थे और उनके पास प्रेस आईडी कार्ड नहीं था. वो बैरिकेड्स के बीच में से निकल रहे थे, जो इलाके की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं. पुलिसकर्मियों और उनके बीच एक विवाद शुरू हो गया. उन्होंने दुर्व्यवहार किया. तब उन्हें हिरासत में लिया गया.”

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Published: 02 Feb 2021,04:27 PM IST

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