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1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी अबू सलेम को टाडा कोर्ट ने गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. और साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी लगा है. भले ही 24 साल बाद अब जाकर अबू सलेम के गुनाहों की सजा का ऐलान हुआ हो. लेकिन सलेम की कहानी शुरू होती है साल 1985 से, जब वो रोजगार के लिए मुंबई आया था.
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से 35 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा सरायमीर का रहने वाला अबू सलेम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कभी डॉन तो कभी कैप्टन के नाम से जाना जाता था.
एस हुसैन जैदी अपनी किताब ‘माय नेम इज अबू सलेम’ में लिखते हैं कि
1990 के दशक में मुंबई में दाऊद इब्राहिम का सितारा बुलंदियों पर था. 1000-2000 रुपये के लिए नौजवान तस्करी से लेकर मर्डर तक का काम करने को तैयार थे.
एस हुसैन जैदी अपनी किताब में लिखते हैं कि 1990 के दौर में सलेम मुंबई के जोगेश्वरी में अराशा शॉपिंग सेंटर जो एक छोटा सा मॉल था, वहां एक दुकान पर काम करता था.
12 मार्च, 1993 को कभी ना रुकने वाली मुंबई को अचानक ब्रेक लग गया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत एकदम से हिल गई थी और लोगों ने एक कान फोड़ देने वाला पहला धमाका सुना. फिर यह सिलसिला रुका नहीं, एक के बाद एक 12 धमाके हुए और मुंबई ही नहीं पूरा देश दहल उठा था. इस सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की जानें गई थी और करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था.
इस बम ब्लास्ट में अबू सलेम का नाम आया, जिसके बाद अबू सलेम भारत छोड़ कर भाग गया.
हसन जैदी की किताब के मुताबिक,
जिसके बाद संजय दत्त और अबू सलेम की दोस्ती हो गई थी. 1993 मुंबई ब्लास्ट वक्त अबू सलेम ने संजय दत्त को हथियार पहुंचाया था. जिसके लिए संजय दत्त को पांच साल की सजा भी हुई थी.
साल 1998 में अबु सलेम ने दुबई में अपना किंग्स ऑफ कार ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया. इसी कंपनी के एक प्रोग्राम के दौरान ही उसकी दोस्ती फिल्म फिल्म एक्ट्रेस मोनिका बेदी से हुई. नजदीकियां बढ़ी. और फिर प्यार हो गया. दोनों की शादी की बात भी मीडिया में आती रही. लेकिन दोनों ने कभी शादी की बात कभी नहीं मानी.
ठीक 12 साल बाद अबू सलेम को साल 2005 में भारत सरकार ने पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया. जिसके बाद से लेकर सलेम भारत जेलों में कैद है. कोर्ट ने सलेम को आपराधिक साजिश में शामिल होने का दोषी पाया था.
कहते हैं कि सलेम ने मुंबई की समीरा नाम की लड़की से सबसे पहले शादी की थी. समीरा उस वक्त नाबालिग थी, लेकिन फिर भारत से दुबई भागने के बाद सलेम को मोनिका बेदी से प्यार हुआ.
वहीं हाल ही में अबू सलेम ने मुंबई के एक कोर्ट में याचिका दायर कर शादी के लिए पैरोल मांगी थी. सलेम ने दो हाईकोर्ट केस का हवाला देते हुए दावा किया था कि दोषियों को शादी करने के लिए इस तरह की राहत दी जा सकती है.
कोर्ट ने सलेम को 'आतंकवाद संबंधित गतिविधियों' का भी दोषी पाया था. जिसके बाद 24 साल बाद 7 सितंबर 2017 को कोर्ट ने सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
सलेम को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती थी. क्योंकि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि होने की वजह से कोर्ट सलेम को फांसी की सजा नहीं दे सकती है.
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