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महाभियोग हर सवाल या समस्या का जवाब नहीं हो सकता- जस्टिस चेलमेश्वर

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है.

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भारत
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जस्टिस चेलमेश्वर
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जस्टिस चेलमेश्वर
(फोटो: @barandbench)

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"महाभियोग हर सवाल या समस्या का जवाब नहीं हो सकता" ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैसलों के खिलाफ नाराजगी जताने वाले 4 जजों में एक जस्टिस चेलमेश्वर का.

हार्वर्ड क्लब ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में पत्रकार करण थापर के सवालों का जवाब देते हुए जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि ज्यूडिशियल सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है और महाभियोग हर सवाल या समस्या का जवाब नहीं हो सकता.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. इसी को देखते हुए 'लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका' विषय पर चल रहे कार्यक्रम में करण थापर ने जस्टिस चेलमेश्वर से महाभियोग पर उनकी राय जानने की कोशिश की. जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा,

यह सवाल क्यों पूछा गया? दूसरे दिन कोई मुझ पर महाभियोग के बारे में पूछेगा. मैं नहीं जानता कि यह देश महाभियोग के बारे में इतना ज्यादा परेशान क्यों है. न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए हमारे पास संस्थागत तंत्र हैं. महाभियोग अभी इस मौसम में सुनने में अच्छा लगने वाला शब्द बन गया है.

“निराशा और तकलीफ के कारण आना पड़ा मीडिया के सामने”

कार्यक्रम में चेलमेश्वर ने 12 जनवरी को किए विवाद पर भी सफाई दी. उन्होंने जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर कहा,

निराशा और तकलीफ के कारण 12 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी. जब आप पब्लिक सर्वेंट होते हैं तो आप लोगों की आलोचना से बच नहीं सकते. 12 जनवरी को हम चार जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया. न्यायपालिका से जुड़े मसले पर पब्लिक के समक्ष जाने में मुझे कोई पछतावा नहीं है. 
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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ विवाद पर क्या कहा?

जजों के रोस्टर विवाद पर कहा कि बेंचों को केस बांटने के लिए ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी. उन्होंने कहा, ‘‘सीजेआई ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ हैं. बेशक, सीजेआई के पास यह शक्ति है. सीजेआई के पास बेंच सेट करने की शक्ति है लेकिन संवैधानिक प्रणााली के तहत हर अधिकार के साथ कुछ खास जिम्मेदारियां हैं.’’

नहीं लूंगा कोई सरकारी पद

अपने जवाब में जस्टिस चेलमेश्वर ने साफ किया कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरह के सरकारी पद के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा, “मैं यह रिकॉर्ड में कह रहा हूं कि 22 जून को रिटायरमेंट के बाद मैं सरकार से कोई पद नहीं मांगूगा.”

बता दें कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने सुप्रीम कोर्ट का प्रशासनिक कार्य ठीक से नहीं होने का आरोप लगाया था. जजों के मुताबिक उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया इसलिए मीडिया के सामने आना पड़ा.”

ये भी पढ़ें- SC और HC जस्टिस के खिलाफ कैसे होता महाभियोग

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