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केंद्रीय विद्यालय में सांसदों का कोटा खत्म- अब कौन होगा दाखिले का पात्र

आइए जानते हैं, केवी में दाखिले के खास प्रावधान क्या हैं?

द क्विंट
भारत
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केंद्रीय विद्यालय
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PTI

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केंद्र सरकार ने मंगलवार, 26 अप्रैल को उस कोटे को खत्म कर दिया जिसके जरिए संसद सदस्य (सांसद) केंद्रीय विद्यालयों (Kendriya Vidyalaya) में दाखिले के लिए नामों की सिफारिश कर सकते थे. यह 2022-23 के शैक्षणिक वर्ष और उसके बाद के वर्षों में दाखिले पर लागू होगा.


शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों और सांसदों के बच्चों एवं उन पर आश्रित नाती-पोतों को दाखिला देने वाले "विशेष प्रावधान" को भी हटा दिया गया है.

केवी में दाखिले की पात्रता क्या है? उससे जुड़े विशेष प्रावधान क्या हैं? आइए आपको बताते हैं.

दाखिले के लिए किसी स्टूडेंट को कितना बड़ा होना चाहिए?

  • नोटिस के अनुसार, क्लास 1 में दाखिले के लिए बच्चे को 31 मार्च को कम से कम छह वर्ष का होना चाहिए. हालांकि बच्चे की उम्र आठ वर्ष से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए

  • क्लास 11 में दाखिले के लिए आयु पर कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते स्टूडेंट उसी साल क्लास 11 में दाखिला ले रहा हो, जिस साल उसने क्लास 10 पास किया है. इसी तरह, क्लास 12 में दाखिले के लिए अधिकतम या न्यूनतम आयु सीमा तो नहीं है लेकिन शर्त यह है कि क्लास 11 पास करने के बाद स्टूडेंट ने लगातार पढ़ाई से कोई ब्रेक न लिया हो

दाखिले में क्या कोई आरक्षण है

  • सभी केंद्रीय विद्यालयों में नए दाखिले में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-एनसीएल) के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी

  • नए दाखिले के लिए कुल उपलब्ध सीटों में से 3 प्रतिशत सीटें विकलांग बच्चों के लिए हॉरिजोंटली आरक्षित होंगी

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दाखिले के लिए कौन पात्र है?

दाखिला देने में निम्नलिखित वरीयताओं का पालन किया जाएगा:

  • केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे

  • भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे

  • राज्य और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चे

दाखिले के लिए विशेष प्रावधान क्या हैं?

निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों को क्लास में बच्चों की संख्या पूरी होने के बावजूद दाखिला दिया जाए (अगर प्रावधान में कोई अपवाद न हो):

  • केंद्रीय विद्यालय के सेवारत कर्मचारियों के बच्चे

  • ऐसे सरकारी कर्मचारियों के बच्चे, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई है

  • परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, सेना पदक (सेना), नौसेना पदक (नौसेना), वायु सेना पदक (वायु सेना) प्राप्त करने वाले लोगों के बच्चे

  • वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त करने वाले लोगों के बच्चे

  • खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे

  • क्लास 1 में और क्लास 6 से सिंगल गर्ल चाइल्ड को दाखिले में आरक्षण मिलेगा लेकिन क्लास 1 के हर सेक्शन में अधिकतम दो और क्लास 6 और उससे बाद से हर क्लास में अधिकतम दो एकल बच्चियों यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड को ही दाखिला मिलेगा

  • जिन बच्चों ने फाइन आर्ट्स में खास टैलेंट दिखाया है और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर मान्यता मिली है

क्या कोविड-19 के कारण माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए कोई प्रावधान है?

  • कोविड-19 के कारण माता-पिता को खोने वाले बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत दाखिले देने पर विचार किया जाएगा, भले ही क्लास में बच्चों की संख्या कुछ भी हो.

नॉन-सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के दाखिले पर कब विचार किया जाएगा?

  • अगर वेकेंसी है तो राज्य बोर्ड/आईसीएसई/एनआईओएस के स्टूडेंट्स को क्लास 11 में दाखिला देने पर विचार किया जा सकता है.

क्लास 10 और 12 में नए दाखिले के लिए मानदंड क्या है?

बच्चे की पढ़ाई का कोर्स वही हो, जो सीबीएसई से संबंधित स्कूल में चलता है

  • क्लास 10 में दाखिले के लिए क्लास 9 में बच्चे के नंबर 55 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिए

  • क्लास 12 में दाखिले के लिए क्लास 11 में बच्चे के नंबर 55 प्रतिशत होने ही चाहिए

  • बच्चा केवी में दाखिले की गाइडलाइन्स के अनुसार पात्र होना चाहिए

  • स्टूडेंट ने सबजेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन चुना हो, वह केवी में उपलब्ध है

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