अब केरल ने एक साल के लिए लागू किया नया COVID-19 रेगुलेशन 

कई मरीजों में संक्रमण के सोर्स का पता नहीं लग पा रहा है

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कई मरीजों में संक्रमण के सोर्स का पता नहीं लग पा रहा है
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कई मरीजों में संक्रमण के सोर्स का पता नहीं लग पा रहा है
(फाइल फोटो: PTI)

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केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की तादाद बढ़ती जा रही है. कई मरीजों में संक्रमण के सोर्स का पता नहीं लग पा रहा है. ऐसे में राज्य सरकार ने महामारी को रोकने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक राज्य में पाबंदियां अगले एक साल तक लागू रहेंगी.

नई रेगुलेशन को 'केरल एपिडेमिक डिजीज कोरोना वायरस डिजीज (COVID-19) एडिशनल रेगुलेशंस 2020' नाम दिया गया है और ये जुलाई 2021 या अगले सरकारी निर्देश तक लागू रहेंगी.

सरकारी आदेश में कहा गया, "COVID-19 के मामलों में तेजी की रिपोर्ट्स और कई मामलों में सोर्स का पता न लगना रिपोर्ट हुआ है. इसलिए सरकार ने बचाव के लिए कुछ कदमों को मजबूत करने का फैसला किया है."

सरकार की तरफ से जारी किए ऐहतियाती उपाय ये हैं:

  • फिजिकल डिस्टेंसिंग: सार्वजानिक जगहों पर लोग एक-दूसरे से छह फीट की दूसरी बनाए रखें.
  • मास्क/फेस कवर: सार्वजानिक जगहों, वर्कप्लेस और गाड़ियों में सभी लोगों के लिए मुंह और नाक को ढंकना जरूरी है.
  • सोशल गेदरिंग: बिना इजाजत के कोई गेट-टुगेदर, धरना, प्रदर्शन नहीं हो सकता. सोशल गेदरिंग में 10 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते. फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य है.
  • शादियां: शादी या उससे जुड़े समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकते. इवेंट का ऑर्गेनाइजर लोगों को सैनिटाइजर देगा. फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य है
  • अंतिम संस्कार: 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. अगर मृत व्यक्ति के कोरोना वायरस से मरने की आशंका है तो सरकार का स्पेशल प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा.
  • दुकानें: दुकानों और कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट में एक समय में 20 से ज्यादा लोग मौजूद न रहें.
  • सार्वजनिक जगहों, सड़कों और फुटपाथ पर थूकना मना है.
  • इंटर-स्टेट ट्रांसपोर्ट: हालांकि केरल ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव करते हुए कहा कि अब ट्रेवल पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन लोगों को अभी भी COVID-19 Jagratha पोर्टल के जरिए रजिस्टर कराना होता है. इससे सरकार को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद मिलती है. केरल में आने-जाने वाली प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के इंटर-स्टेट कैरिज सस्पेंड रहेंगे.

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