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कोविशील्ड की दूसरी डोज 4 हफ्ते बाद लगाने की छूट वाले फैसले को HC ने रखा बरकरार

केरल हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने कोविशील्ड की दूसरी डोज की अवधि को कम करने के दिए थे आदेश

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भारत
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COVID-19 Vaccine

(फोटो: iStock)

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केरल हाईकोर्ट (Kerela High Court) ने सिंगल पीठ के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि जो लोग कोविशील्ड (Covidshield) वैक्सीन की दूसरी खुराक चार सप्ताह के बाद लेने के इच्छुक हैं उनके लिए Cowin पोर्टल को दूसरी डोज शेड्यूल करने के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए. बेंच ने मामले की सुनवाई अगले गुरुवार तक के लिए टाल दी है.

अदालत ने यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा केरल हाइकोर्ट की सिंगल बेच के आदेश को रद्द करने की मांग वाली अपील पर जारी किया.

केंद्र सरकार के वकील ने तर्क दिया कि अगर एकल न्यायाधीश (Single Judge Bench) के फैसले को रद्द नहीं किया गया तो इससे केंद्र सरकार की COVID-19 से लड़ने की रणनीति के तरीकों में गड़बड़ी होगी.

अपील में केंद्र सरकार द्वारा कहा गया कि वैज्ञानिक साक्ष्य (Scientific evidence) के आधार पर 12 सप्ताह की न्यूनतम अवधि निर्धारित की गई थी. जो की राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण नीति (National covis vaccination policy) का आधार बनी.

सिंगल जज की पीठ ने यह आधार बनाकर याचिका की अनुमति दी थी कि सरकार ने पहले कुछ वर्गों के व्यक्तियों के संबंध में टीकाकरण अंतराल में ढील दी थी जिन्हें विदेश जाना पड़ता है.

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क्या है पूरा मामला

कोविशील्ड की दूसरी डोज की अवधि को कम करने की मांग की याचिका Kitex गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोच्ची द्वारा दायर की गई थी.

याचिकाकर्ता Kitex गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में कहा था कि, कोविशील्ड के दो डोज के बीच अंतर को कम किया जाना चाहिए. कंपनी का कहना था कि वो अपने कर्मचारियों को वैक्सीनेट करवा रही है, लेकिन दूसरी डोज में 84 के अंतर से उन्हें परेशानी हो रही है.

साथ ही कहा गया था कि राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए वैक्सीन की दूसरी डोज वक्त रहते लगाना जरूरी है.

मामले कि सुनवाई अगले गुरुवार को निर्धारित

जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि काइटेक्स (Kitex) के कर्मचारियों के अब तक 84 दिन पूरे हो गए होंगे. इसलिए फैसले को कायम रखने की आवश्यकता नहीं है इसके साथ ही केंद्र ने स्टे के अंतरिम आदेश की मांग की.

याचिका का विरोध करते हुए किटेक्स (Kitex) के वकील ब्लेज के जोस (Blaze K Jose) ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक अदालत के फैसले का पालन नहीं किया है और केंद्र समय की समाप्ति का लाभ नहीं उठा सकती है.

साथ ही कर्मचारियों के टीकाकरण का दूसरा डोज भी पूरा नहीं हुआ है. इसके बाद अदालत ने काइटेक्स को कर्मचारियों के टीकाकरण का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देकर मामले कि सुनवाई अगले गुरुवार को निर्धारित कर दी.

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