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नोटबंदी की घोषणा हुए 30 दिसंबर को 50 दिन पूरे हो जाऐंगे. इसके बाद से चलन से बाहर हुए 500 और 1000 रुपये के नोट किसी भी प्राइवेट या पब्लिक बैंक में जमा नहीं कराए जा सकेंगे.
30 दिसंबर के बाद आखिर क्या होगा ? अपनी इस उत्सुकता को दूर करने के लिए आपको इन पांच पॉइंट के बारे में जरूर जानना चाहिए.
30 दिसंबर के बाद आपको निराश होने की जरूरत नहीं है. सरकार ने चलन से बाहर हुए नोटों को जमा करने की समय सीमा 31 मार्च, 2017 तक दे रखी है. शर्त यह है कि ऐसे नोट केवल आरबीआई के कार्यालय में ही जमा होंगे.
केंद्रीय मंत्रिमंडल के नोटबंदी को लेकर नए अध्यादेश के मुताबिक, 31 मार्च 2017 के बाद पुराने नोट रखना अपराध माना जाएगा. उसके बाद अगर किसी के पास पुराने नोट पाए जाते हैं, तो उसे जुर्माने के साथ 4 साल की जेल भी हो सकती है.
ब्लैकमनी रखने वालों को केंद्र सरकार ने एक आखिरी मौका दिया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ब्लैकमनी रखने वाले कुल रकम का 50 फीसदी सरकार को देकर अपनी रकम व्हाइट कर सकते हैं. यह 50 फीसदी टैक्स, जुर्माना और सरचार्ज के तौर लिया जा रहा है. यह योजना 17 दिसंबर से शुरू होकर 31 मार्च तक लागू है.
सरकार की नई स्कीम के तहत आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सरकार को बता सकते हैं, जिसके पास सीमा से अधिक सम्पत्ति है. ऐसा करने के लिए बस इस ईमेल एड्रेस blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर उस व्यक्ति का नाम, पता और अघोषित सम्पत्ति की जानकारी भेजनी है.
कैशलेस लेन-देन सीखने के लिए सरकार जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर '14444' देश भर में जारी करने वाली है. इस नंबर पर कॉल करके लेन देन में आने वाले किसी भी परेशानी को खत्म किया जा सकता है.
इसके अलावा केंद्र सरकार लोगों को कैशलेस लेन देन की जानकारी देने के लिए एक टीवी चैनल 'डिजिशाला' और वेबसाइट www.cashlessindia.gov.in पहले ही लॉन्च कर चुकी है.
कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ग्राहकों के लिए दो लकी ड्रॉ योजनाओं की भी शुरुआत की है. इन योजनाओं की शुरुआत 25 दिसंबर 2016 से हो चुकी है.
पहली लकी ग्राहक योजना के तहत 100 दिनों तक कुल 15,000 उपभोक्ताओं को 1,000 रुपये की नकद पुरस्कार राशि दी जाएगी. इन 15000 उपभोक्ताओं का चयन लकी ड्रॉ के आधार पर किया जाएगा.
दूसरी डिजि धन योजना के तहत 14 अप्रैल, 2017 को एक मेगा ड्रॉ होगा, जिसमें 1 करोड़, 50 लाख और 25 लाख रुपये की ईनाम राशि दी जाएगी.
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