भारत ने मांग की है कि जाधव की मौत की सजा को तत्काल निलंबित किया जाए
अभय कुमार सिंह
भारत
Updated:
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(फोटो: पीटीआई)
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इंटरनेशनल कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक जाधव की फांसी पर रोक लगाई है
कोर्ट ने कहा कि वियना समझौते के मुताबिक जाधव केस में पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराना चाहिए था
कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह साबित नहीं होता है कि जाधव जासूस हैं.
फैसले पर पीएम मोदी ने संतोष जताया, विदेश मंत्री ने कहा जाधव को बचाने में कसर नहीं छोड़ी जाएगी
फैसले पर पाकिस्तान बौखलाया, कहा- जाधव मामला इंटरनेशनल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं
कुलभूषण जाधव मामले में भारत को गुरुवार को इंटरनेशनल कोर्ट में बेहद अहम कूटनीतिक, और कानूनी सफलता हासिल हुई. कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी है. साथ ही पाकिस्तान को आदेश दिया है कि इस मामले में जो भी कदम उठाए जाए उसकी सूचना इंटरनेशनल कोर्ट को दी जाए.
आईसीजे के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम ने अपने आदेश में कहा,
इस कोर्ट ने एकमत से फैसला किया है कि मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक जाधव को फांसी न देने के लिए पाकिस्तान हर उपाय करेगा. साथ ही कोर्ट ने ये भी फैसला किया है कि इस आदेश को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में पाकिस्तान कोर्ट को बताए.
उन्होंने कहा, "अदालत ने ये भी फैसला किया है कि मामले में जब तक उसका अंतिम फैसला नहीं आ जाता, इस पर कहीं और सुनवाई नहीं होगी."
इंटरनेशनल कोर्ट ने ये भी कहा कि भारत ने इस मामले में सही समय पर अर्जी दाखिल नहीं की है.
वीडियो:
वियना समझौते के दायरे में है जाधव मामला: कोर्ट
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भारत की दलीलों से साफ हो जाता है कि ये मामला वियना समझौते के दायरे में है. कोर्ट ने कहा पाकिस्तान ने भारत को काउंसलर एक्सेस का अधिकार नहीं दिया जो कि वियना समझौते का उल्लंघन है.
जस्टिस अब्राहम ने कहा कि पाकिस्तान के वकील ने ये दलील दी है कि जाधव को अगस्त तक फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन ये आश्वासन नहीं दिया है कि उसके बाद उसे फांसी नहीं दी जाएगी. इन हालात में अदालत को लगता है कि ये मामला 'अर्जेंट' है. कोर्ट ने ये भी कहा कि जाधव को काउंसल एक्सेस की मदद मिलनी चाहिए.
कोर्ट ने ये भी कहा कि पाकिस्तान की दलीलों से पूरी तरह से साबित नहीं होता है कि जाधव जासूस हैं.
कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान बौखलाया
इंटरनेशनल कोर्ट में दलीलें खारिज हो जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया नजर आ रहा है. पाकिस्तान ने कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है. पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत इंटरनेशनल कोर्ट में जाधव का मामला ले जाकर ‘अपना असली चेहरा छिपाने की कोशिश' कर रहा है.
पाकिस्तान ने कहा है कि आईसीजे में ऐसे फैसले 3 बार दिए जा चुके हैं, जाधव का मामला आईसीजे के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. पाकिस्तान ने अब कोर्ट में कुछ और ठोस सबूत रखने की भी बात कही है.
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पीएम मोदी ने जताया संतोष, सुषमा हुईं फैसले से खुश
कुलभूषण मामले में इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने संतोष जताया है. पीएम ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात कर फैसले पर संतोष जताया है साथ ही हरीश साल्वे और उनकी टीम की सराहना भी की है.
वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस फैसले को भारत के लोगों के लिए बड़ी राहत करार दिया है. सुषमा ने ट्विटर पर लिखा-
इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला कुलभूषण जाधव के परिवार और भारत के लोगों के लिए बड़ी राहत है.
सुषमा ने अपने एक और ट्वीट में इंटरनेशनल कोर्ट में भारत का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को शुक्रिया कहा. साथ ही ये भी कहा कि पीएम मोदी सरकार में जाधव को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.
फैसले से देश के लोगों को मिली है राहत: राजनाथ सिंह
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इससे देश के लोगों को गहरा संतोष और राहत हासिल हुई है
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा है कि कोर्ट के इस फैसले से भारत की जीत हुई है. रोहतगी ने ये आशा जताई है कि कोर्ट का अंतिम निर्णय भी भारत के पक्ष में आए जिससे जाधव दोबारा घर लौट सके.
भारत-पाकिस्तान ने सोमवार को दी थीं ये दलीलें
भारत:
जाधव को पाकिस्तान ने 14 मार्च को गिरफ्तार किया था, भारत को जानकारी 25 मार्च को मिली
जाधव को ईरान से अगवा किया गया था
पाकिस्तान मिलिट्री अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई
जाधव को मौत की सजा कथित कबूलनामे के आधार पर दी गई
जाधव पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं
जाधव के माता-पिता ने पाकिस्तान जाने के लिए वीजा आवेदन किया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई
पाकिस्तान ने भारत को इस मामले की चार्जशीट नहीं दी
भारत ने 16 बार काउंसलर एक्सेस के लिए पाकिस्तान से गुहार लगाई, लेकिन भारत को काउंसलर एक्सेस नहीं मिली जो मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है.
ये मानवाधिकार और वियना संधि का सरासर उल्लंघन है, काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए था.
पाकिस्तान:
फांसी के फैसले पर रोक लगाने वाली भारत की याचिका खारिज की जाए, आईसीजे का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है भारत
कुलभूषण मामले में वियना संधि लागू नहीं होती है, जाधव मामला काउंसलर एक्सेस के योग्य नहीं.
2008 की संधि से तय हुआ है काउंसलर एक्सेस, सुरक्षा के ऐसे मामलों में काउंसलर एक्सेस मुहैया नहीं कराई जा सकती है
कुलभूषण जाधव पाकिस्तान के बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुआ था, वो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ
कुलभूषण ने अपना जुर्म कबूल लिया है, वीडियो के जरिए कबूलनामे को देखा जा सकता है
भारत ने कुलभूषण के बेगुनाही के सबूत नहीं दिए, जांच में सहयोग नहीं दिया
पाकिस्तान की सुरक्षा का ये मामला आईसीजे के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता
कोर्ट ने अटलांटिस विमान केस में अधिकार क्षेत्र ना होने की दलील मानी थी
कुलभूषण जाधव को फांसी देने की जल्दी नहीं है, कुलभूषण को 150 दिन का समय दिया जाएगा
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