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हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में कुलभूषण जाधव केस की सुनवाई मंगलवार तक टल गई है. वकील हरीश साल्वे ने सोमवार को सुनवाई के दौरान भारत और कुलभूषण जाधव का पक्ष रखा.
कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में फांसी की सजा सुना दी थी. पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भारत ने ICJ का रुख किया था. भारत का कहना है कि इंडियन नेवी के रिटायर्ड अफसर जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जहां उनका बिजनेस था.
भारत और पाकिस्तान ने अपनी याचिकाएं पहले ही दायर कर दी हैं
इस हाईप्रोफाइल केस की सुनावई ICJ में 18 से 21 फरवरी तक चलेगी
माना जा रहा है कि ICJ से फैसला 2019 की गर्मियों तक आ सकता है
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इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मंगलवार को पाकिस्तान की कुलभूषण जाधव केस को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया. ICJ में जाधव की रिहाई के मामले में आज पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा था. सोमवार को भारत ने इस मामले में अपना पक्ष रखा और कहा कि एक निर्दोष भारतीय को अपनी जिंदगी के अहम साल पाक की जेल में बिताने पड़ रहे हैं.
ICJ में कुलभूषण जाधव केस की सुनवाई मंगलवार तक टली.
भारत जाधव की सजा को रद्द करने और उन्हें रिहा करने के निर्देश देने की मांग करता है: हरीश साल्वे
पाकिस्तान के रवैये से यह भरोसा नहीं होता कि जाधव को वहां न्याय मिल सकता है. पाकिस्तान ने जाधव का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक धारणा बनाने के लिए किया: हरीश साल्वे
कोर्ट इस बात को ध्यान में रखे कि उनका (कुलभूषण जाधव) ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया गया: हरीश साल्वे
अगर आर्टिकल 36 सभी मामलों में राजनयिक पहुंच के अधिकार देता है तो उनकी मांग करना उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं है: हरीश साल्वे
पाकिस्तान को साफ तौर पर बताना चाहिए कि उसे जाधव को राजनयिक पहुंच देने के लिए 3 महीने के समय की जरूरत क्यों थी?: हरीश साल्वे
पाकिस्तान ने जाधव के परिवार के साथ जिस तरह से उनकी मुलाकात कराई, उससे भारत निराश था. भारत ने इस बारे में विरोध जताते हुए पाकिस्तान को एक पत्र भी लिखा था: हरीश साल्वे
जाधव के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई भी विश्वसनीय सबूत नहीं दिया है: हरीश साल्वे
30 मार्च 2016 को भारत ने पाकिस्तान को (जाधव के लिए) राजयनिक पहुंच देने के अपने अनुरोध की याद दिलाई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. भारत ने अलग-अलग समय पर 13 रिमाइंडर भेजे: हरीश साल्वे
बिना राजनयिक पहुंच के जाधव की कस्टडी को गैरकानूनी घोषित करना चाहिए: हरीश साल्वे
इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस मामले को प्रोपेगैंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है: हरीश साल्वे
ICJ में कुलभूषण जाधव और भारत का पक्ष रख रहे हरीश साल्वे ने कहा, ''यह वियना कन्वेंशन का घोर उल्लंघन है.''
जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 40 जवानों के शहीद होने के बाद अब भारत पाकिस्तान के बीच फंसे इस विवाद पर होने जा रही सुनवाई अहम है. भारत अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कानून तोड़ता रहता है. साथ ही हाल फिलहाल में हुआ पुलवामा अटैक पर भी भारत पाकिस्तान के घेरने की तैयारी में है.
इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के लिए तैयार है.
अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) हेग में कुलभूषण जाधव के मामले में सार्वजनिक सुनवाई करेगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे.
आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 में पाकिस्तान को मामले में न्यायिक निर्णय आने तक जाधव को सजा देने से रोक दिया था.