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कुलभूषण जाधव को पत्नी से मिलने की इजाजत, हुआ राजी पाकिस्तान

पकिस्तान सरकार ने मानवीय आधार पर कुलभूषण जाधव को उनकी पत्नी से मिलने के लिए इजाजत दे दी है. 

द क्विंट
भारत
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जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव.
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जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव.
(फोटो: Lijumol Joseph/ The Quint)

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जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव से बहुत जल्द उनका परिवार मिल सकेगा. पकिस्तान सरकार ने मानवीय आधार पर कुलभूषण को उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है.

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है. बता दें कि पाकिस्तान में कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई गई थी.

मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, "पाकिस्तान सरकार ने पूरी तरह मानवीय आधार पर पाकिस्तान में कमांडर कुलभूषण जाधव को उनकी पत्नी से मुलाकात कराने का निर्णय लिया है."

जाधव को 3 मार्च, 2016 को बलूचिस्तान के चमान इलाके से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने जाधव को कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी.

अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने फांसी पर रोक लगाई

सजा के खिलाफ भारत ने 8 मई, 2017 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में अपील की थी. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान आर्मी कोर्ट के फैसले पर रोक लगते हुए 10 मई 2017 को फांसी पर रोक लगा दी थी. फिलहाल ये मामला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में लंबित है.

13 दिसंबर को ICJ में होगी कार्यवाही

आईसीजे कुलभूषण जाधव केस में अगली कार्यवाही का फैसला पाकिस्तान के दस्तावेज सौंपने के बाद करेगा. आईसीजे ने पाकिस्तान को दस्तावेज दाखिल करने के लिए 13 दिसंबर तक का समय दिया है.

पाकिस्तान का आरोप, जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट

पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि जाधव ने खुद पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट में इस बात को 'स्वीकारा' था कि उसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मकसद से जासूसी, आतंकवादी हमले की प्‍लानिंग के लिए कहा था.

ये भी पढ़ें- कुलभूषण केस में ICJ की कार्यवाही पाक के दस्तावेज सौंपने के बाद

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