Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019लखीमपुर: आशीष मिश्रा की 'हेकड़ी' कैमरे में कैद, मूंछों पर ताव देते पहुंचा कोर्ट

लखीमपुर: आशीष मिश्रा की 'हेकड़ी' कैमरे में कैद, मूंछों पर ताव देते पहुंचा कोर्ट

लखीमपुर खीरी में पिछले साल 3 अक्‍टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों और एक पत्रकार सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी.

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
<div class="paragraphs"><p>आशीष मिश्रा की हेकड़ी कैमरे में कैद, मूंछों पर ताव देते पहुंचा कोर्ट</p></div>
i

आशीष मिश्रा की हेकड़ी कैमरे में कैद, मूंछों पर ताव देते पहुंचा कोर्ट

फोटोः क्विंट

advertisement

लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में पिछले साल 3 अक्‍टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों और एक पत्रकार सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में केंद्रीय गृहराज्‍य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मुख्‍य आरोपी है. मंगलवार को आशीष की कोर्ट में पेशी थी. पुलिस हिरासत में कोर्ट लाए जाने के दौरान वह मूंछों पर ताव देता हुआ नजर आया. जेल में बंद आशीष के इस अंदाज की वीडियो और फोटो तेजी से मीडिया में वायरल हो रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को आशीष मिश्रा की अलग से पेशी के बाद अंकित दास, सुमित जायसवाल समेत इस मामले के अन्‍य आरोपियों की भी अदालत में पेशी कराई गई. आशीष मिश्रा की पुलिस हिरासत में मूंछों पर ताव देने की तस्‍वीर तब सामने आई है, जब एक दिन पहले ही सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खीरी के तिकुनिया कांड मामले की सुनवाई के दौरान नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर कड़ी टिप्पणी की.

कोर्ट ने कहा कि जवाबी हलफनामे के मुताबिक अगर केंद्रीय राज्य मंत्री (अजय मिश्रा टेनी) ने कथित बयान न दिया होता तो यह घटना ही न हुई होती. न्यायालय ने चार्जशीट का जिक्र करते हुए कहा कि किसान तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की इस मामले को लेकर आलोचना की.

इसके साथ ही कल कोर्ट ने इस मामले के चार आरोपियों अंकित दास, सुमित जायसवाल, लवकुश और शिशुपाल की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी. न्यायालय ने कहा कि अभियुक्तों के विरुद्ध उपलब्ध मजबूत साक्ष्यों को देखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. यह आदेश पीठ ने उपरोक्त अभियुक्तों की ओर से दाखिल अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर पारित किया.

सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आशीष ने किया था समर्पण

लखीमपुर कांड में मुख्‍य आरोपी आशीष मिश्रा को 128 दिन तक जेल में रहने के बाद 15 फरवरी को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करके उन्हें एक सप्ताह के अंदर सरेंडर होने का आदेश दिया था. 68 दिन जमानत पर बाहर रहने के बाद 24 अप्रैल की दोपहर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आशीष मिश्र ने मजिस्ट्रेट के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 10 May 2022,10:39 PM IST

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT