Home News India नोटबंदी ने लगाई ‘फिफ्टी’, जानिए अब लाइन कहां लगने वाली है
नोटबंदी ने लगाई ‘फिफ्टी’, जानिए अब लाइन कहां लगने वाली है
31 दिसंबर से पुराने नोट सिर्फ रिजर्व बैंक के काउंटरों पर ही जमा होंगे.
कौशिकी कश्यप
भारत
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(फोटो: द क्विंट)
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केंद्र की मोदी सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर किए जाने का ऐलान किया था. उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलाया था कि 50 दिनों बाद हालात सुधर जाएंगे. नोटबंदी के 50 दिन अब पूरे हो रहे हैं. ऐसे में कुछ खास बातों का खयाल रखना बेहद जरूरी है.
पहली अहम बात तो यह कि 1000 और 500 के पुराने नोट शुक्रवार, 30 दिसंबर के बाद बैंकों व डाकघरों में जमा होना बंद हो जाएंगे.
अगर नहीं जमा कराए तो....
30 दिसंबर के बाद भी लोगों को सरकार एक और मौका दे रही है. आप पुराने नोटों को जमा नहीं कराने की जायज वजह बताकर रिजर्व बैंक काउंटरों से इन्हें 31 मार्च, 2017 तक बदल सकते हैं.
अध्यादेश के जरिए सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जनवरी या उसके बाद कौन लोग रिजर्व बैंक जाकर पैसा जमा करा सकेंगे. वह व्यक्ति जो 9 नवम्बर से 30 दिसम्बर तक विदेश में रहा हो, उसे रिजर्व बैंक में हलफनामा देकर पुराने नोट जमा कराने की सुविधा मिल पाएगी.
हलफनामे के साथ-साथ रिजर्व बैंक को नोट न जमा कराए जाने का वैध कारण बताना होगा. कारण से संतुष्ट होने पर ही रकम बैंक खाते में दर्ज की जाएगी.
अगर हलफनामे में गलत जानकारी दी गई, तो 50 हजार रुपये या फिर जमा कराए गए नोट के पांच गुना के बराबर, जो भी ज्यादा हो, जुर्माने के तौर पर भरना होगा.
सरकार एक सीमा से अधिक 500 और 1,000 के पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगा सकती है. पुराने नोट रखने की सीमा 10 हजार है.