advertisement
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी टैक्सपेयर्स को एसएमएस सुविधा का उपयोग कर आधार को पैन नंबर से लिंक करने के लिए कहा है. देश के कई समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए आयकर विभाग ने इस बात की जानकारी दी है. इसके लिए आपको अपने फोन से कैपिटल लेटर में यूआईडीपीएएन लिखने के बाद खाली जगह छोड़कर आधार नंबर और फिर उसके बाद अपना पैन नंबर लिखकर 567678 या 56161 को एसएमएस भेजना होगा.
विज्ञापन में ये भी कहा गया है कि इनकम टैक्स से जुड़ी सारी सुविधाएं ऑनलाइन पाने के लिए दोनों नंबरों को लिंक करना जरूरी है. अब नया पैन बनाते वक्त एप्लिकेशन फॉर्म में ही आधार नंबर का जिक्र कर देने से दोनों लिंक हो जाएंगे.
इस महीने की शुरुआत में आयकर विभाग ने इंटरनेट की सुविधा की शुरुआत की थी, जिससे आधार को पैन से जोड़ा जा सके जो कि कर भुगतान के लिए जरूरी है. विभाग की ‘इ-फाइलिंग’ वेबसाइट के होमपेज पर नया लिंक है, जो दोनों यूनिक आइडेंटिटी को जोड़ने में मदद करेगा. इस लिंक के लिए पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दिए गए नाम को पंच करना होगा. UIDAI की ओर से वेरिफिकेशन के बाद लिंकिंग की पुष्टि की जाएगी.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)