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सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बीजेपी के नेताओं -लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और 9 दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए.
आरोप आपराधिक साजिश के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी के तहत तय किए जाएंगे.
इससे पहले, सभी 12 आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया और अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने के लिए अदालत में एक अर्जी दाखिल की. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सभी 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. हालांकि,आरोपियों को हालांकि निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है.ृ
बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी के दिग्गज नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. हालांकि इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
अयोध्या मामले में सभी 12 आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे. इन सभी को कोर्ट ने जमानत दे दी है. सभी आरोपियों ने कोर्ट से आरोपों को खारिज करने की मांग की है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले बीजेपी के सीनियर लीडर एलके आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिलने वीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे. इस मुलाकात के बाद आज सीएम अयोध्या भी जाएंगे.
केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि बीजेपी नेता निर्दोष हैं. उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई चल रही है इसलिए कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है. नायडू ने कहा कि कानूनी कार्यवाही के बाद हमारे नेता इस मामले में बेदाग निकलेंगे.
बाबरी विध्वंस केस में मुख्य आरोपियों में से एक यूपी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बाबर विदेशी आक्रमणकारी था, जिसने भारत के लिए कुछ नहीं किया. उन्होंने कहा कि मीडिया को बार-बार 'बाबरी' नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वह 'राम जन्मभूमि' है.
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