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मुनव्वर फारूकी केस में हाई कोर्ट से दो अन्य लोगों को भी मिली जमानत

दोनों लोग इंदौर में स्टैंडअप आयोजित कराने में शामिल रहे थे

क्विंट हिंदी
भारत
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दोनों लोग इंदौर में स्टैंडअप आयोजित कराने में शामिल रहे थे
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दोनों लोग इंदौर में स्टैंडअप आयोजित कराने में शामिल रहे थे
(फोटो: क्विंट हिंदी)

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 12 फरवरी को मुनव्वर फारूकी केस में सह-आरोपी प्रखर व्यास और एडविन एंथनी को अंतरिम जमानत दे दी. व्यास और एंथनी को स्टैंडअप कॉमेडियन फारूकी के साथ ही 2 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. तीनों पर कथित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है.

5 फरवरी को एक महीने से ज्यादा कस्टडी में बिताने के बाद मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी.

व्यास और एंथनी इंदौर में स्टैंडअप आयोजित कराने में शामिल रहे थे. दोनों के खिलाफ IPC सेक्शन 295A (धार्मिक भावनाएं आहत करने), 298 (धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का जानबूझकर इरादा रखना), 269 (लापरवाह बर्ताव जिससे बीमारी फैलती हो) और 188 (पब्लिक सर्वेंट के आदेश का उल्लंघन) के तहत केस दर्ज है.  

दोनों के वकीलों ने उनके खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है. फारूकी, व्यास और एंथनी के अलावा सदाकत खान और नलिन व्यास भी इन्हीं आरोपों पर गिरफ्तार किए गए थे और अभी भी सलाखों के पीछे हैं.

9 फरवरी को इंदौर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने खान की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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