Home News India महाराष्ट्र में नए COVID प्रतिबंध लागू, क्या खुला-क्या बंद,सब जानिए
महाराष्ट्र में नए COVID प्रतिबंध लागू, क्या खुला-क्या बंद,सब जानिए
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, ऑटो, ट्रेन चलती रहेंगी.
क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
i
null
(फाइल फोटो: PTI)
✕
advertisement
महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है. पिछले 24 घंटे में 60,212 नए मामले सामने आए हैं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 13 अप्रैल को लोगों को संबोधित किया और राज्य में नई पाबंदियों का ऐलान किया. ठाकरे ने कहा है कि वो 'लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वो लॉकडाउन की तरह ही हैं.'
ये पाबंदियां 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी.
तो महाराष्ट्र में किन गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है? किन चीजों में छूट मिलेगी? क्या पाबंदी है? सब कुछ यहां जानिए.
किन बातों पर पाबंदी?
14 अप्रैल रात 8 बजे से ब्रेक द चेन अभियान लागू किया जाएगा, पूरे राज्य में धारा 144 लागू होगी.
पूरे राज्य में अगले 15 दिनों तक संचारबंदी लागू की जाएगी, बिना जरूरत के आना जाना बंद करना होगा.
अगर जरूरी काम नहीं है तो घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे.
जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं और दफ्तर बंद रहेंगे
रेस्टोरेंट में डाइन-इन पर पाबंदी.
सोसाइटीज में होम डिलीवरी गेट तक होगी.
सड़क किनारे फूड वेंडर्स पर प्रतिबंध.
सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.
एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क बंद रहेंगे.
क्लब, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.
फिल्म, सीरियल के लिए शूटिंग पर पाबंदी.
मॉल, शॉपिंग सेंटर और वो दुकानें जो जरूरी सेवाओं या सुविधा नहीं देतीं, बंद रहेंगी.
धार्मिक जगहें, प्रार्थना की जगहें बंद रहेंगी.
ब्यूटी सलून, बार्बर शॉप भी बंद रहेंगी.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
क्या खुला रहेगा?
रेस्टोरेंट में टेक अवे की इजाजत.
फल, सब्जी, बेकरी की दुकानें खुली रहेंगी. दुकानदारों को कोविड उपयुक्त बर्ताव का पालन करना होगा.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, ऑटो, ट्रेन चलती रहेंगी.
RBI और RBI के मुताबिक जो जरूरी सेवाएं हैं, वो जारी रहेंगी.
ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अलावा दो पैसेंजर को अनुमति.
टैक्सी में ड्राइवर के अलावा वाहन की 50 फीसदी क्षमता.
बसें अपनी पूरी क्षमता के साथ चल सकेंगी. लोगों को खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं.
सभी मैन्युफेक्चरिंग यूनिट्स पूरी क्षमता के साथ चलेंगी.
25 लोगों के साथ शादियों को मंजूरी.
20 लोगों के साथ अंतिम संस्कार चलते रहेंगे.
जरूरी सामान और सेवाओं के लिए ई-कॉमर्स को अनुमति होगी.