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इन राज्यों से महाराष्ट्र जाने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी 

क्या हैं नए नियम?

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क्या हैं नए नियम?
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क्या हैं नए नियम?
(फाइल फोटो: PTI)

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कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर कई राज्यों में बढ़ता जा रहा है. इसमें पहला नंबर राजधानी दिल्ली का है. दिल्ली में संक्रमण के नए मामलों का रिकॉर्ड बन रहा है. गुजरात और राजस्थान में मामलों की तादाद बढ़ती देख सरकारों ने प्रतिबंध दोबारा लगाने शुरू कर दिए हैं. अब महाराष्ट्र सरकार ने इन राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नए नियम बना दिए हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने 23 नवंबर को दिल्ली एनसीआर, गुजरात, राजस्थान और गोवा से आने वाले यात्रियों के राज्य में प्रवेश के लिए COVID नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया है.

नए नियमों के मुताबिक, ट्रेन या फ्लाइट से महाराष्ट्र पहुंचने वाले यात्रियों को तब तक राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी, जब तक वो RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखा देते.

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क्या हैं नए नियम?

जो लोग विमान के जरिए महाराष्ट्र आ रहे हैं, उन्हें नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट बोर्डिंग से पहले एयरपोर्ट के अधिकारियों को दिखानी होगी. RT-PCR टेस्ट राज्य में लैंड करने से 72 घंटे पहले ही हुआ होना चाहिए.

जिनके पास टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनका एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद टेस्ट किया जाएगा. एयरपोर्ट अथॉरिटी टेस्ट का इंतजाम करेगी लेकिन पैसा यात्री को ही देना होगा.  

वहीं दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से चलने वालीं या इन राज्यों में रुकने वालीं ट्रेनों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों को भी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लानी होगी. और ये रिपोर्ट महाराष्ट्र में आने से 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.

जिन ट्रेन यात्रियों के पास रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और तापमान मापा जाएगा. जिनमें लक्षण नहीं होंगे, उन्हें राज्य में एंट्री की इजाजत दे दी जाएगी. जिन लोगों में लक्षण दिखेंगे, उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा.  

सड़क से यात्रा करने वाले लोगों को नियमों में छूट दी गई है. महाराष्ट्र की सीमा में घुसने पर लक्षणों के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी. जिनमें लक्षण नहीं होंगे वो एंट्री कर सकेंगे और जिन लोगों में लक्षण दिखेंगे, उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा.

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