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बुलंदशहरः इंस्पेक्टर सुबोध हत्याकांड के मुख्य आरोपी योगेश की जमानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी योगेश राज को 7 दिन में सरेंडर करने के दिए निर्देश

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भारत
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<div class="paragraphs"><p>बुलंदशहर हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश </p></div>
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बुलंदशहर हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश

(फोटो: Altered by The Quint)

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बुलंदशहर के स्याना हिंसा प्रकरण में मुख्य आरोपी योगेश राज(Yogesh Raj) की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट(SC) ने आरोपी योगेश राज को 7 दिन में सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं. दरअसल स्याना थाना क्षेत्र में तत्कालीन थाना इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या हुई थी. जिसे मॉब लिंचिंग माना गया था.

योगेश राज को 9 महीने जेल में रहने के बाद प्रयागराज हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. जिसके बाद शहीद इंस्पेक्टर सुबोध की पत्नी ने जमानत का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने के आदेश दिये.

आरोपी योगेश राज इस वक्त बुलंदशहर जिला पंचायत में जनप्रतिनिधि के रूप में वार्ड 5 से सदस्य है.

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