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भोपाल से बीजेपी सांसद और 2008 के मालेगांव विस्फोट की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत ने 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है.
अदालत ने सुनवाई में पेश न होने की वजह से बीजेपी नेता के खिलाफ वारंट जारी किया है. विशेष अदालत ने सोमवार को प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य लोगों को सुनवाई के दौरान अदालत में बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था लेकिन वे सुनवाई में शामिल नहीं हुईं.
प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकीलों ने उनकी खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राहत मांगी लेकिन स्पेशल जज ने राहत देने से इनकार कर दिया और प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी कर दिया.
पिछले महीने स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया था कि मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को अदालत में उपस्थित रहना होगा.
अदालत ने कहा,
29 सितंबर 2008 की रात 9.35 बजे के वक्त महाराष्ट्र के मालेगांव टाउन में अंजुमन चौक और भीकू चौक के बीचोबीच एक जोरदार बम धमाका हुआ था. इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 101 लोग घायल हुए थे.
NIA ने 2016 में दाखिल अपनी चार्जशीट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दोषमुक्त बताया था लेकिन NIA कोर्ट ने भले ही उन्हें जमानत दे दी थी लेकिन उन्हें बरी नहीं किया.
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