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मंदसौर गैंगरेप केस: स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई

गैंगरेप के बाद क्लास 3 की इस छात्रा को जान से मारने की नीयत से उस पर चाकू से हमला भी किया गया था.

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आए दिन हो रहे रेप के मामलों ने बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है 
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आए दिन हो रहे रेप के मामलों ने बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है 
( फोटो:द क्विंट )

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मंदसौर के स्पेशल कोर्ट ने 8 साल की स्कूली बच्ची का अपहरण कर गैंगरेप करने के मामले में दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. 26 जून को हुई वारदात पर सुनवाई करते हुए जज निशा गुप्ता ने मामले में इरफान और आसिफ को दोषी करार दिया था. मंदसौर में 8 साल की बच्ची को 26 जून की शाम लड्डू खिलाने का लालच देकर उस वक्त अगवा किया गया था जब वो स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर जा रही थी.

26 जून को बच्ची को अगवा कर हुई थी वारदात

गैंगरेप के बाद क्लास 3 की इस छात्रा को जान से मारने की नीयत से उस पर चाकू से हमला भी किया गया था. वो 27 जून की सुबह शहर के बस स्टैंड के पास झाड़ियों में लहूलुहान हालत में मिली थी. इस मामले में पुलिस ने इरफान और आसिफ को गिरफ्तार किया था.

मंदसौर पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने गैंगरेप के बाद काफी देर तक आस-पास मौजूद उन चीजों की तलाश की, जिससे उसके नाजुक अंगों को नुकसान पहुंचाया जा सके. बच्ची से बर्बरता करने के बाद उन्‍होंने उसका गला काट दिया, और फरार हो गए. बच्‍ची रातभर जिंदा रही और सुबह करीब 10 बजे उस पर स्थानीय लोगों की नजर पड़ी.
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मध्यप्रदेश पुलिस की SIT ने दोनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 376-डी (गैंगरेप), 376 (2एन), 366 (अपहरण), 363 (अपहरण के दण्ड) और पॉक्सो एक्ट से जुड़े धाराओं के तहत 10 जुलाई को चार्जशीट दाखिल किया था.

15 दिन में दाखिल हुई थी चार्जशीट

घटना के सिर्फ 15वें दिन दाखिल किए गए चार्जशीट में 350 से अधिक पेज और सबूत के लिए करीब 100 दस्तावेज थे. इसमें डॉक्टरों समेत 92 गवाहों के बयान भी दर्ज थे. इसके अलावा, इस आरोप पत्र के साथ कोर्ट में 50 चीजें भी पेश की गई हैं, जिनमें आरोपियों ने जिस चाकू का इस्तेमाल बच्ची को जान से मारने की नीयत से किया था वो भी शामिल था. इस अमानवीय घटना के बाद मंदसौर समेत मध्यप्रदेश में आरोपियों को तुरंत फांसी देने की मांग करते हुए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे.

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Published: 21 Aug 2018,04:01 PM IST

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