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दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने ED को 5 दिन की रिमांड दे दी है. ED ने मनीष सिसोदिया की 7 दिन की और रिमांड मांगी थी. ये सुनवाई दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में हुई, जहां कोर्ट ने सिसोदिया की रिमांड वाली मांग पर फैसला सुनाते हुए 5 दिन की रिमांड और बढ़ा दी.
इस पर मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि...
सिसोदिया के वकील ने कहा कि CBI के द्वारा FIR दर्ज करने के कुछ दिन के भीतर अगस्त 2022 में ECIR दर्ज किया गया, कम्प्यूटर को जब्त कर उसकी जांच की गई और अब दूसरी एजेंसी उसी प्रक्रिया को दोहराना चाहती है. सिसोदिया के वकील ने ED की रिमांड बढ़ाने की मांग का विरोध किया और कहा कि क्या ED, CBI की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है. ED को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ, यह नहीं बताना है कि क्या अपराध हुआ? अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराने के लिए हिरासत की जरूरत नहीं होती है, समन जारी कर ऐसा कराया जा सकता है.’
मनीष सिसोदिया के वकील के तर्क पर ED के वकील ने कहा कि...
दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति में बदलाव कर कथित घोटाले के आरोप में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान ही ED ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था. ED ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ भी की थी. गिरफ्तारी के बाद ED ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उन्हें ED की रिमांड में भेज दिया था. अब कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी है.
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