Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019"पूछताछ का दिखावा हो रहा" सिसोदिया की ED हिरासत 5 दिन बढ़ी, कोर्ट में क्या हुआ?

"पूछताछ का दिखावा हो रहा" सिसोदिया की ED हिरासत 5 दिन बढ़ी, कोर्ट में क्या हुआ?

Delhi Excise Policy: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दी 5 दिन की रिमांड.

क्विंट हिंदी
भारत
Published:
<div class="paragraphs"><p>मनीष सिसोदिया </p></div>
i

मनीष सिसोदिया

(Photo- Altered By Quint Hindi)

advertisement

दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने ED को 5 दिन की रिमांड दे दी है. ED ने मनीष सिसोदिया की 7 दिन की और रिमांड मांगी थी. ये सुनवाई दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में हुई, जहां कोर्ट ने सिसोदिया की रिमांड वाली मांग पर फैसला सुनाते हुए 5 दिन की रिमांड और बढ़ा दी.

ED ने कोर्ट से कहा कि ‘कुछ तथ्य सामने आए हैं. मोबाइल डेटा रिट्रीव किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा है. सिसोदिया के क्लाउड से 1.23 लाख ईमेल डंप मिला है. icloud डेटा भी रिट्रीव किया गया है. इन सबको लेकर पूछताछ करनी है.’

मनीष सिसोदिया के वकील ने क्या तर्क दिया?

इस पर मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि...

‘अभी तक 7 दिनों में सिर्फ 11 घंटे ही पूछताछ हुई और सिर्फ 4 लोग से आमना-सामना कराया गया है.’ क्या किसी कमरे में इधर से उधर बैठाना जांच होती है? कोर्ट में पेश करने से पहले जांच एजेंसी आखिरी दिन पूछताछ का दिखावा करती है.’ सिसोदिया के वकील ने पूछा कि ‘ED को बताना चाहिए कि अब तक क्या जांच की गई है? इस पर ED के वकील ने मनीष के वकील के तर्क का विरोध किया और कहा कि रोज 5 से 6 घंटे पूछताछ की जा रही है.
मनीष सिसोदिया वकील

सिसोदिया के वकील ने कहा कि CBI के द्वारा FIR दर्ज करने के कुछ दिन के भीतर अगस्त 2022 में ECIR दर्ज किया गया, कम्प्यूटर को जब्त कर उसकी जांच की गई और अब दूसरी एजेंसी उसी प्रक्रिया को दोहराना चाहती है. सिसोदिया के वकील ने ED की रिमांड बढ़ाने की मांग का विरोध किया और कहा कि क्या ED, CBI की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है. ED को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ, यह नहीं बताना है कि क्या अपराध हुआ? अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराने के लिए हिरासत की जरूरत नहीं होती है, समन जारी कर ऐसा कराया जा सकता है.’

मनीष सिसोदिया के वकील के तर्क पर ED के वकील ने कहा कि...

"दो लोगों को 18 और 19 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है. जो ईमेल और मोबाइल डेटा मिला है, उसी के बारे में आमना-सामना करवाना है. इस पर कोर्ट ने कहा कि ईमेल जैसा डाटा का कंफ्रंट तो आप जेल में भी करवा सकते हैं. इसके जवाब में ईडी ने कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है, अगर अभी हिरासत नहीं मिली, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और आरोपी की पूछताछ सीसीटीवी की निगरानी में कराई जा रही है.
वकील, ED

क्या है मामला?

दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति में बदलाव कर कथित घोटाले के आरोप में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान ही ED ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था. ED ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ भी की थी. गिरफ्तारी के बाद ED ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उन्हें ED की रिमांड में भेज दिया था. अब कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी है.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: undefined

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT