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मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, CBI के केस में न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ी

Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया अभी ED की न्यायिक हिरासत में हैं.

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भारत
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<div class="paragraphs"><p>Delhi Excise Policy: CBI केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ी</p></div>
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Delhi Excise Policy: CBI केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ी

(फाइल फोटो)

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दिल्ली आबकारी नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI मामले में दिल्ली मनीष सिसोदिया की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. अब वो 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे. मनीष सिसोदिया फिलहाल ED की हिरासत में हैं और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया.

दिल्ली आबकारी नीति मामले में CBI ने कोर्ट से कहा कि जांच अभी भी जारी है और अहम मोड़ पर हैं, जिसके बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी. अब सिसोदिया की जमानत याचिका पर 21 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी.

बता दें, मनीष सिसोदिया अभी 22 मार्च तक ED की हिरासत में हैं. ED मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की रिमांड 22 मार्च तक के लिए ED को दे दी थी. ED ने कोर्ट में कहा था कि उपराज्यपाल ने जब इस मामले की शिकायत की थी तो मनीष ने अपना फोन बदल लिया था लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर निकाल लिया है. अब एजेंसी उनके मोबाइल और ईमेल से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है और अभी मनीष से सवाल पूछने हैं.

ED ने सिसोदिया को 9 मार्च को दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. इसके बाद 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी. कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम को (7 दिन) 17 मार्च तक की रिमांड पर भेज दिया था. इससे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.

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