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बर्गर में निकला था कीड़ा, अब McDonald’s देगा 70,000 रुपए मुआवजा

दिल्ली के रहने वाले संदीप सक्सेना को मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में कीड़ा मिला था

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 दिल्ली के रहने वाले संदीप सक्सेना को मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में कीड़ा मिला था
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दिल्ली के रहने वाले संदीप सक्सेना को मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में कीड़ा मिला था
(फोटो: ट्विटर)

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क्या हो अगर कभी आप अपने मनपसंद फूड आउटलेट में बर्गर का लुत्फ उठा रहे हों, और अचानक उसमें आपको कीड़ा नजर आ जाए. जाहिर है, आपका स्वाद तो फीका पड़ ही जाएगा. लेकिन कीड़े को खाकर अगर आप बीमार पड़ गए, तो उसका नुकसान अलग. दिल्ली के एक शख्श को बिलकुल ऐसे ही हालातों से गुजरना पड़ा था.

इस शख्स को फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में 5 साल पहले कीड़ा मिला था, जिसका इंसाफ उन्हें अब जाकर मिला है. कंज्यूमर फोरम की तरफ से दिए गए आदेश के मुताबिक कंपनी को मुआवजे के तौर पर अब शख्स को 70,000 हजार रुपए चुकाने होंगे.

क्या है पूरा मामला?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईस्ट दिल्ली के रहने वाले संदीप सक्सेना 10 जुलाई 2014 को नोएडा के जीआईपी मॉल के मैकडॉनल्ड्स में गए थे. वहां उन्होंने कुछ अन्य चीजों के साथ मैकआलू टिक्की बर्गर का ऑर्डर दिया था. बर्गर के कुछ बाइट खाने के बाद उन्हें उसमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ. फिर उन्होंने बर्गर को खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए. संदीप को बर्गर के अंदर कीड़े जैसा कुछ दिखा, जिसको उन्होंने थोड़ा सा खा लिया था.

इसके बाद उन्हें उल्टियां होने लगीं. वे आउटलेट मैनेजर से मिले, लेकिन मैनेजर से उन्हें कोई मदद नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया और फिर जिलाधिकारी के दफ्तर फोन किया. वहां से उन्हें फूड इंस्पेक्टर का नंबर मिला. उन्होंने फ़ूड इंस्पेक्टर को घटना के बारे में बताया. इसके बाद हालत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.

इस बीच फूड सेफ्टी विभाग ने उनसे बर्गर का सैंपल लिया और उसे जांच के लिए भेज दिया. लैब टेस्ट के बाद तैयार हुई फूड सेफ्टी विभाग की रिपोर्ट में पाया गया कि वह बर्गर खाने में ‘अनसेफ’ था और वाकई उसमें एक मरा हुआ कीड़ा मौजूद था.

देना होगा मुआवजा

स्टेट कंज्यूमर फोरम की तरफ से अब मैकडॉनल्ड्स से सक्सेना को 70 हजार रुपए देने को कहा गया है. इसमें से 895 रुपये वे हैं जो उनके इलाज पर खर्च हुए. 50 हजार रुपए मानसिक तनाव का हर्जाना, तो वहीं 20 हजार रुपए  मुकदमेबाजी का खर्च. आदेश दिया गया है कि 60 दिन के अंदर यह पैसा संदीप को दिया जाए, नहीं तो उसके बाद तय राशि पर 9 फीसदी का ब्याज भी देना होगा.

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Published: 04 Jun 2019,02:24 AM IST

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