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पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस के आरोपी और गीतांजलि ग्रुप के मालिक मेहुल चोकसी ने गैरकानूनी तरीके से पैसा कमाकर हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली थी. मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून (PMLA) के तहत एक अथॉरिटी ने कहा है कि ईडी की तरफ से कुर्क की गई चोकसी की प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से कमाई गई थी और ये कुर्की आगे भी जारी रहेगी.
पीएनबी बैंक से धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद ईडी ने चोकसी की 41 प्रॉपर्टी कुर्क की थी, जिनकी कीमत 1210 करोड़ रुपए है. इनमें चोकसी के 15 फ्लैट, 17 ऑफिस, एक मॉल, चार एकड़ का फार्म हाउस और इसके अलावा महाराष्ट्र में सैकड़ों एकड़ जमीन शामिल है.
हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की तरफ से पीएनबी को 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का चूना लगाकर विदेश भागने के मामले में जांच चल रही है. ये मामला सीबीआई और ईडी के पास है.
2011 से 2018 के बीच हजारों करोड़ की रकम फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिग (LoUs) के जरिए विदेशी अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई. नीरव मोदी का मामा मेहुल चोकसी गीतांजलि ग्रुप चलाता था. ग्रुप की तीन कंपनियों गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया और नक्षत्र के खिलाफ फ्रॉड केस दर्ज है.
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