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NGT ने दिल्‍ली में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़‍ियों पर लगाया बैन

नेशनल ग्रीन ट्रि‍ब्यूनल के इस आदेश से फिलहाल ट्रकों को छूट दी गई है.

द क्विंट
भारत
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NGT ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने का आदेश दिया (फोटो: PTI)
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NGT ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने का आदेश दिया (फोटो: PTI)
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नेशनल ग्रीन ट्रि‍ब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली में सोमवार को पुराने डीजल वाहनों को लेकर एक अहम फैसला दिया है. एनजीटी ने आदेश दिया कि 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाए और इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए.

हालांकि फिलहाल ट्रकों को कुछ समय के लिए राहत दी गई है.

एनजीटी ने आदेश में यह भी कहा है कि आरटीओ जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म करेगा, उसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस को भी सौंपी जाए. इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी.

पहले एनजीटी ने अपने ही फैसले पर लगाई थी रोक

एनजीटी ने पिछले साल 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. लेकिन बाद में उसने ही अपना फैसला रोक लिया था.

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