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निर्भया के गुनहगार विनय का पैंतरा नाकाम, SC ने खारिज की याचिका

विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने को चुनौती दी थी

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भारत
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<b>निर्भया कांड का गुनहगार विनय शर्मा </b>
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निर्भया कांड का गुनहगार विनय शर्मा
(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

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सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया बलात्कार मामले में दोषी विनय शर्मा उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने राष्ट्रपति की दया याचिका खारिज करने को चुनौती दी थी. कोर्ट ने साथ ही कहा कि दोषी मानसिक तौर पर स्वस्थ है. विनय शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि उसकी दया याचिका गलत तरीके से खारिज की गई थी.

शुक्रवार 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के गुनहगार विनय की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट से साफ है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है और उसकी मेडिकल कंडीशन भी स्थिर है.

जस्टिस अशोक भूषण और एएस बोपन्ना के साथ जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका में मेरिट नहीं होने के कारण इसे खारिज किया.

विनय ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति की ओर से उसकी दया खारिज शत्रुतापूर्ण तरीके से खारिज की गई है. दोषी विनय ने साथ ही अपनी मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने का भी अनुरोध किया है. विनय ने अपनी याचिका में दलील दी है कि जेल में ‘कथित यातनाओं और दुर्व्यवहार’ की वजह से वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्भया कांड के चार दोषियों में से एक विनय शर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका की अस्वीकृति को चुनौती दी गई थी.

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