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निर्भया के दोषियों ने अब HC में डाली याचिका, सुनवाई जारी

निर्भया गैंगरेप के दोषियों को अगले कुछ ही घंटों बाद फांसी हो सकती है

क्विंट हिंदी
भारत
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निर्भया गैंगरेप के दोषियों को अगले कुछ ही घंटों बाद फांसी हो सकती है
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निर्भया गैंगरेप के दोषियों को अगले कुछ ही घंटों बाद फांसी हो सकती है
(फोटो: क्विंट हिंदी)

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निर्भया के दोषियों को 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे फांसी दी जानी है. हालांकि दोषियों के वकील फांसी टलवाने के लिए याचिका पर याचिका दायर कर रहे हैं. 19 मार्च को वकील एपी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट रद्द करने की याचिका दायर की थी. इसे कोर्ट ने रद्द कर दिया था. अब दोषियों के वकील ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है. हाई कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही है. इस बेंच में जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संजीव नरूला हैं.

कोर्ट में क्या हुआ?

हाई कोर्ट ने दोषियों के वकील से कहा कि इस अपील के साथ कोई हलफनामा और दूसरे पक्ष को दिया गया नोटिस शामिल नहीं है, क्या आप के पास याचिका दायर करने की इजाजत थी. इस पर वकील एपी सिंह ने जवाब दिया, "कोरोनावायरस की वजह से फोटोकॉपी मशीन नहीं चल रही थी."

कोर्ट ने इस बात पर वकील से कहा, "आप आज तीन बार कोर्ट गए हैं. आप ये नहीं कह सकते कि चीजें नहीं मिल रही हैं. हम आपको रात 10 बजे सुन रहे हैं."

हाई कोर्ट ने कहा है कि दोषी अक्षय की बीवी की तलाक याचिका फांसी पर रोक लगाने के लिए प्रासंगिक नहीं है.  

वकील ने कोर्ट से कहा है कि दोषियों की एक याचिका NHRC में लंबित है तो ऐसे में फांसी कैसे हो सकती है. इस पर कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फांसी पर फैसला आ चुका है, अब हम उसकी समीक्षा नहीं कर सकते. कोर्ट ने वकील से ये भी कहा कि आप कानूनी बातों पर ही बहस करें, हमें आपके तर्क नहीं समझ पा रहे हैं.

कोर्ट ने दोषियों के वकील से कहा, "समय निकलता जा रहा है. अब आपके मुवक्किल का भगवान से मिलने का समय आ गया है. हम आखिरी समय में आपकी मदद नहीं कर सकते. आपके पास 4-5 घंटे हैं. आपके पास कोई तर्क है तो दीजिए."

कानून उसका साथ देता है जो समय पर एक्शन लेता है. 4 मार्च तक ढाई साल के समय में आप क्या कर रहे थे? हमें दोष दे रहे हैं? कुछ ठोस बात बताइए. आपकी याचिका का कोई आधार नहीं है.
कोर्ट ने दोषियों के वकील से कहा

19 मार्च को हुई थी याचिका रद्द

निर्भया गैंगरेप के दोषियों को अगले कुछ ही घंटों बाद फांसी हो सकती है. चारों दोषियों की डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका भी पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी. दोषियों के वकील एपी सिंह की लाख कोशिशों के बाद भी अब वो फांसी के काफी करीब हैं. सभी विकल्प खत्म हो चुके हैं, ऐसे में अब वकील एपी सिंह ने कहा है कि चाहे दोषियों को इंडो-पाक बॉर्डर पर भेज दें या फिर डोकलाम में, लेकिन उन्हें फांसी नहीं दी जानी चाहिए.

इससे पहले दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने 2012 दिल्ली गैंगरेप मामले में दोषियों में से एक पवन गुप्ता की नाबालिग होने का दावा करने वाली समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है. दोषी ने फांसी से बचने के लिए ये पिटीशन लगाई थी. 20 मार्च को 7 साल पुराने निर्भया गैंगरेप मामले में चारों दोषियों को फांसी की सजा होनी है, जिसके लिए तिहाड़ जेल में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं. 

निर्भया के दोषी मुकेश, अक्षय, पवन गुप्ता और विनय लंबे समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. चारों मौत की सजा के खिलाफ नई-नई तरकीबें अपना रहे हैं.

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Published: 19 Mar 2020,09:16 PM IST

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