Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019निर्भया के दोषी विनय शर्मा की याचिका खारिज, मांगी थी मेडिकल टीम

निर्भया के दोषी विनय शर्मा की याचिका खारिज, मांगी थी मेडिकल टीम

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
निर्भया के दोषी विनय शर्मा की याचिका खारिज, मांगी थी मेडिकल टीम
i
निर्भया के दोषी विनय शर्मा की याचिका खारिज, मांगी थी मेडिकल टीम
(फोटो: क्विंट हिंदी)

advertisement

निर्भया गैंगरेप केस में दोषी विनय शर्मा की याचिका पर दिल्ली की एक अदालत फैसला सुना दिया है. विनय शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया गया है. उसने अपने लिए हाई लेवल मेडिकल ट्रीटमेंट का निर्देश देने की मांग की है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ‘मौत की सजा पाने वाले दोषियों के मामले में एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है. इस मामले में, निंदनीय दोषी को पर्याप्त मेडिकल ट्रीटमेंट और साइकोलॉडिकल मदद मुहैया कराई गई है.’

दोषी की याचिका खारिज होने पर निर्भया की मां, आशा देवी ने कहा, 'ये फांसी की सजा में देरी करने के लिए एक रणनीति थी. दोषी कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने लगभग सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया है और मुझे विश्वास है कि उन्हें 3 मार्च को फांसी दी जाएगी.'

निर्भया मामले के चार दोषियों में से एक विनय शर्मा ने हाल ही में तिहाड़ जेल में अपनी कोठरी में दीवार पर सिर पटक कर खुद को घायल कर लिया था. अधिकारियों ने बताया कि उसे मामूली चोट आई और जेल परिसर में ही उसका इलाज किया गया.

इसके बाद विनय के वकील ने कोर्ट में कहा कि विनय को सिर में चोट आई है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है. उन्होंने विनय के लिए हाई लेवल मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग भी की.

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने आदेश दिया है कि निर्भया मामले के चारों दोषी मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) को तीन मार्च को सुबह छह बजे फांसी दी जाए.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 22 Feb 2020,05:04 PM IST

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT