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दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया मामले के तीन दोषियों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इन तीनों दोषियों ने एक फरवरी को उन्हें फांसी देने पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी.
कोर्ट ने 30 जनवरी को जेल अधिकारियों को नोटिस जारी करके दोषियों की याचिका पर जवाब मांगा था.
इन दोषियों में से विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है.
मामले के चौथे दोषी मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति ने 17 जनवरी को खारिज कर दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की दया याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली अपील भी ठुकरा दी.
सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद दोषी के पास राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल करने का विकल्प होता है.
बता दें कि निचली अदालत ने 17 जनवरी को निर्भया मामले के चारों दोषियों मुकेश (32), पवन (25), विनय (26) और अक्षय (31) को मौत की सजा देने के लिए दूसरी बार ब्लैक वारंट जारी किया था, जिसमें एक फरवरी को सुबह छह बजे तिहाड़ जेल में उन्हें फांसी देने का आदेश दिया गया. इससे पहले सात जनवरी को अदालत ने फांसी के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की थी.
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