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2012 निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के दोषियों की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने पूछा है कि क्या इससे ऐसे अपराध रुक जाएंगे? उन्होंने कहा कि बच्चन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जघन्य अपराधों में फांसी की सजा देने को कहा था. जस्टिस कुरियन ने कहा कि अगर ऐसे अपराध करने वालों को हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाएगा, तो इससे समाज में मैसेज जाएगा.
निर्भया के चारों दोषियों को 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी. दोषियों की सभी अपील खत्म होने के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वॉरंट जारी किया था. ये चौथा डेथ वारंट है.
इससे पहले, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था. उन्होंने निर्भया की मां आशा देवी से अपील की थी कि उन्होंने राजीव गांधी हत्या मामले में सोनिया गांधी का उदाहरण लेते हुए दोषियों को माफ करना चाहिए.
इंदिरा जयसिंह ने कहा था, ‘’मैं आशा देवी का दर्द पूरी तरह से समझती हूं. फिर भी मैं उनसे अपील करती हूं कि वह सोनिया गांधी के उदाहरण का अनुसरण करें, जिन्होंने नलिनी को माफ कर दिया और कहा कि वह उनके लिए मृत्युदंड नहीं चाहतीं. हम आपके साथ हैं, पर मौत की सजा के खिलाफ हैं.
फांसी से महज दो दिन पहले अब दोषियों ने कई कानूनी आवेदनों, अपीलों और दूसरी दया याचिका के लंबित होने के आधार पर दिल्ली कोर्ट का रुख किया है. कोर्ट ने दोषियों की याचिका पर तिहाड़ जेल को नोटिस जारी किया है. कोर्ट 19 मार्च को मामले पर सुनवाई करेगी.
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