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दोषियों की फांसी पर तिहाड़ को नोटिस,17 जनवरी तक देनी होगी रिपोर्ट

निर्भया के दोषी मुकेश ने की थी डेथ वारंट रद्द करने की मांग

क्विंट हिंदी
भारत
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निर्भया रेप केस के दोषियों के डेथ वारंट पर एक बार फिर सुनवाई
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निर्भया रेप केस के दोषियों के डेथ वारंट पर एक बार फिर सुनवाई
(फोटो: क्विंट हिंदी)

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निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश की याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. डेथ वारंट पर रोक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह 17 जनवरी तक दोषियों के फांसी पर रिपोर्ट दाखिल करें.

इसी बीच दिल्ली सरकार ने निर्भया के दोषी मुकेश की दया याचिका को खारिज कर दिया गया है. दिल्ली सरकार ने इस याचिका को खारिज करते हुए एलजी के पास भेजा. इसके बाद एलजी ने गृह मंत्रालय के पास दया याचिका को भेज दिया है.

इससे पहले निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डेथ वारंट रद्द करने की मांग की थी. दोषी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि उसे निचली अदालत में याचिका दायर करनी चाहिए. जिसके बाद दोषी के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी.

फांसी पर फंसा है पेच

निर्भया के चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने को लेकर अब पेच फंसा हुआ है. दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार-तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं हो सकती है. इसके लिए जेल के नियमों का हवाला दिया गया. कहा गया कि दोषी ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की गई है. अभी तक उस याचिका को खारिज नहीं किया गया है. नियमों के मुताबिक दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद ही दोषियों को फांसी दी जा सकती है.

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Published: 16 Jan 2020,03:53 PM IST

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