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कातिलों के वकील ने कहा- उन्हें कभी फांसी नहीं होगी: निर्भया की मां

फांसी टलने के बाद निर्भया की मां हुईं भावुक

क्विंट हिंदी
भारत
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निर्भया गैंगरेप पीड़िता की मां ने कहा- लड़ाई जारी रखूंगी 
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निर्भया गैंगरेप पीड़िता की मां ने कहा- लड़ाई जारी रखूंगी 
(फोटोः क्विंट हिंदी)

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निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों की फांसी एक बार फिर टल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. बता दें कि दोषियों ने 1 फरवरी को होने वाली फांसी को लेकर एक याचिका दायर कर फांसी टालने की मांग की थी. एक बार फिर दोषियों की फांसी टलने के बाद निर्भया की मां भावुक हो गईं, उन्होंने कहा कि सरकार को इन्हें फांसी पर लटकाना होगा.

निर्भया की मां ने मीडिया के सामने आकर कहा कि दोषियों के वकील ने उन्हें पहले ही चुनौती देते हुए कहा था कि उन्हें कभी फांसी नहीं होगी. मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी. सरकार को दोषियों को फांसी पर लटकाना ही होगा.

निर्भया की मां ने इससे पहले कहा था कि उन्हें 1 फरवरी का इंतजार है, जब चारों दोषियों को फांसी पर लटकाया जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बता दें कि निर्भया की मां आशा देवी पिछले 7 सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं. 

केजरीवाल इसके जिम्मेदार: निर्भया के पिता

निर्भया के पिता ने फांसी टलने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है. निर्भया के पिता ने कहा, "कोर्ट ने मामले को टाल दिया, पता नहीं कितने दिन मामला टला रहेगा, इसका मतलब केजरीवाल ने ये काम किया है, केजरीवाल के अधिकार में जेल अथॉरिटी है, वहीं से सब कुछ रुका हुआ है. पूरा सिस्टम केजरीवाल के हाथ में है."

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क्या दी थी दलील?

बता दें कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के सामने दायर स्थिति रिपोर्ट में इस याचिका का विरोध किया था. उन्होंने कहा कि एक दोषी की याचिका लंबित है और बाकी को फांसी दी जा सकती है. वहीं दोषियों के वकील ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि जब एक दोषी की याचिका लंबित हो तो बाकी को फांसी नहीं दी जा सकती.

बता दें कि कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के एक दोषी पवन गुप्ता की रिव्यू पिटीशन को खारिज किया था. उसने कोर्ट से अपराध के समय नाबालिग होने का दावा किया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया. लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर कर दी थी.

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Published: 31 Jan 2020,06:01 PM IST

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