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प्रचार पर रोक के बाद भी चुप न हुआ NaMo TV तो बीजेपी को नोटिस

दिल्ली में चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम छह बजे थम गया था

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चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि ‘नमो टीवी’ पर दिखाए जाने वाले सभी रिकॉर्डेड कार्यक्रमों को पहले से प्रमाणित कराया जाए
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चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि ‘नमो टीवी’ पर दिखाए जाने वाले सभी रिकॉर्डेड कार्यक्रमों को पहले से प्रमाणित कराया जाए
(फोटो: Erum Gour/Quint)

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दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने चुनाव प्रचार खत्म हो जाने के बाद भी ‘नमो टीवी’ पर ‘‘चुनाव संबंधी कंटेंट का प्रसारण किए जाने’’ को लेकर बीजेपी को एक नोटिस भेजा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली में लोकसभा की सभी सात सीटों पर 12 मई (रविवार) को मतदान होना है, जिसमें शहर के 1.43 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली में चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम छह बजे थम गया था।

BJP से नोटिस का जवाब देने को कहा गया

दिल्ली के सीईओ रणबीर सिंह ने शुक्रवार को कहा था कि चुनाव प्रचार खत्म हो जाने के बाद शहर में और सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक प्रचार खत्म हो जाना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि बीजेपी को शुक्रवार को नोटिस भेजा गया। उन्होंने कहा, ‘‘चुनाव प्रचार खत्म होने के बावजूद ‘नमो टीवी’ पर चुनाव संबंधी कंटेंट के प्रसारण को लेकर बीजेपी को नोटिस भेजा गया है।’’ पार्टी से शनिवार शाम तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है।

बता दें कि अप्रैल में, चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि ‘नमो टीवी’ पर दिखाए जाने वाले सभी रिकॉर्डेड कार्यक्रमों को पहले से प्रमाणित कराया जाए। इसके बाद, बीजेपी को प्रमाणन के बिना इस चैनल पर कोई सामग्री प्रसारित नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

दिल्ली सीईओ ऑफिस ने कहा था कि चूंकि ‘नमो टीवी’ बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, इसलिए इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी रिकॉर्डेड कार्यक्रम दिल्ली की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा पहले से प्रमाणित कराए जाएं और पूर्व प्रमाणन के बिना दिखाई जा रही सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री फौरन हटाई जाए।

विपक्ष ने चुनाव आयोग में दर्ज की थी शिकायत

पिछले महीने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस चैनल को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी. AAP ने अपनी शिकायत में चुनाव आयोग से पूछा था, चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान किसी राजनीतिक दल को उसका अपना टीवी चैनल शुरू करने की इजाजत देना क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है?

(इनपुट: भाषा)

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Published: 11 Apr 2019,12:12 PM IST

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