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सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में पड़ने वाले होटल, पब और रेस्तरां में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है. यह रोक आज से लागू होगी.
कोर्ट ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से एक्सिडेंट की समस्या गंभीर हो रही है. यह फैसला चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने 20 हजार से कम आबादी वाले इलाकों को कुछ छूट दी है. कोर्ट ने इन इलाकों में बैन का दायरा 500 की बजाय 220 मीटर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इसके लिए अपने 15 दिसंबर 2016 के फैसले में कुछ संशोधन किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में 50 दुकानों पर आज से शराब नहीं मिलेगी. कोर्ट के आदेश के बाद आज से 65 शराब की दुकानों को सील कर दिया जायेगा. आबकारी विभाग ने नेशनल हाईवे-8 पर शराब की दुकानों, पबों और होटलों में जांच करने के लिये कई टीमों का गठन किया है.
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