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'नो मास्क,नो सर्विस'-'नो वैक्सीनेशन,नो एंट्री'.. राज्यों ने बढ़ाई सख्ती

चेन्नई में वैक्सीन का प्रमाण पत्र दिखा कर ले पाएंगे रेल टिकट

क्विंट हिंदी
भारत
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<div class="paragraphs"><p> कोरोना गाइडलाइंस </p></div>
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कोरोना गाइडलाइंस

(फोटो- द क्विंट)

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कोरोना वायरस(Covid19) देश में एक बार से फिर से कहर बरपा रहा है. कोरोना के मामलों में हर दिन इजाफा हो रहा है. दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने मास्क और वैक्सीनेशन को लेकर सख्तियां लागू कर दी हैं.

तमिलनाडु

दक्षिण रेलवे ने 8 जनवरी शनिवार को घोषणा की है कि 10 जनवरी से 31 जनवरी तक केवल फुल वैक्सीनेटेड लोगों को ही ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति होगी. इसके लिए उन्हें वैक्सीन के दोनों डोज का प्रमाण पत्र भी दिखाना अनिवार्य होगा.रेलवे ने बताया है कि बिना प्रमाण पत्र टिकट नहीं दिया जाएगा.

राजस्थान

राजस्थान के टोंक जिले में बिना मास्क पाए जाने पर प्रशासन ने कड़ी सख्ती का ऐलान किया है. पुलिस ने कहा कि शुक्रवार से बिना मास्क सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर चालान किया जाएगा. साथ ही आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.वहीं, 8 जनवरी को राजस्थान सरकार ने कोरोना वैक्सीन की डबल डोज नहीं लगवाने, फेस मास्क नहीं पहनने, नो मास्क नो एंट्री की पालना नहीं करने और सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना की घोषणा की.

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हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में नो मास्क नो सर्विस लागू कर दी गई है. कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. स्थानीय कारोबारियों से भी नो मास्क नो सर्विस की अपील प्रशासन ने की है.

हरियाणा

हरियाणा के जिले झज्जर में प्रशासन ने नौ वैक्सीनेशन, नो एंट्री का नियम लागू कर दिया है.जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है वे निर्धारित समयावधि पूरे होने के साथ ही तुरंत प्रभाव से दूसरी डोज लगवा लें. अन्यथा ऐसे लोगों को बिना दोनों डोज लिए सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा.

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