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नवनीत कालरा की पुलिस कस्टडी की मांग, कोर्ट ने याचिका की खारिज

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार हुआ है नवनीत कालरा

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भारत
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नवनीत कालरा
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नवनीत कालरा
(फोटो: Altered by Quint) 

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दिल्ली के एक अदालत ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी मामले में बिजनेसमैन नवनीत कालरा की पुलिस कस्टडी की याचिका को खारिज कर दिया है. खान मार्केट के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक कालरा की 5 दिन की कस्टडी को लेकर पुलिस ने याचिका दायर की थी.

14 दिन की न्यायिक हिरासत में कालरा

सुनवाई के दौरान मेट्रोपोलिटन मिजस्ट्रेट वसुंधरा आजाद ने कहा कि, केस में नवनीत कालरा का शामिल होना और इससे जुड़े तमाम तथ्यों को देखते हुए हमें ये नहीं लगता है कि पुलिस कस्टडी की फिलहाल जरूरत है.

बता दें कि नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट में सैकड़ों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले थे, जिसके बाद कालरा फरार चल रहा था. पुलिस ने मामला दर्ज किया और आखिरकार 16 मई को कालरा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया.

गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने नवनीत कालरा को तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था. कालरा के खिलाफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. कोर्ट ने फिलहाल नवनीत कालरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
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दिल्ली पुलिस ने दी पूछताछ की दलील

दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि, आरोपी से मोबाइल डीटेल्स को लेकर पूछताछ की जानी है. हमारे पास कुछ वॉट्सऐप स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, जिनमें लोग कंसंट्रेटर वापस लेने की बात कर रह हैं क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे.

इसके अलावा कोर्ट में ये भी बताया गया कि नवनीत कालरा ने जो कंसंट्रेटर ब्लैक में लोगों को बेचे थे, वो पूरी तरह बेकार थे. एम्स के कुछ एक्सपर्ट्स ने उनकी जांच कर ये बताया.

इस पर नवनीत कालरा के वकील ने कोर्ट में कहा कि, उन्होंने कोई भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैन्युफेक्चर या फिर इंपोर्ट नहीं किए. उन्हें 700 कंसंट्रेटर इसके प्रोड्यूसर मैट्रिक्स की तरफ से दिए गए थे, जिन्हें उन्होंने अपनी जगह पर रखा था. इन्हें वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और खास कस्टमर्स को देने वाले थे.

इस सुनवाई के दौरान कालरा ने भी भावुक होते हुए कोर्ट को बताया कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है. उसने बताया कि पुलिस को भी मैंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए. कई लोगों की जिंदगी बचाने के लिए लोग मुझसे मशीन ले गए थे.

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