Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019तिहाड़ से रिहा चिदंबरम,बोले-खुली हवा में सांस लेकर अच्छा लग रहा है

तिहाड़ से रिहा चिदंबरम,बोले-खुली हवा में सांस लेकर अच्छा लग रहा है

INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद चिदंबरम रिहा हो गए.

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
तिहाड़ से रिहा चिदंबरम,बोले-खुली हवा में सांस लेकर अच्छा लग रहा है
i
तिहाड़ से रिहा चिदंबरम,बोले-खुली हवा में सांस लेकर अच्छा लग रहा है
(फोटो: PTI)

advertisement

पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में 106 दिन कैद की सजा काटने के बाद बुधवार की शाम तिहाड़ जेल से रिहा हो गए. रिहाई के बाद उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आजाद हवा में सांस लेकर अच्छा लग रहा है. चिदंबरम ने ये भी बताया कि 5 दिसंबर को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके और बिना इजाजत विदेश न जाने की शर्त पर जमानत दी है. उनके बेटे कार्ति चिदंबरम उन्हें लेने तिहाड़ पहुंचे और जेल के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.

इससे पहले जस्टिस आर. भानुमती की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता को आईएनएक्स मीडिया मामले के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्हें गवाहों को डराने का प्रयास नहीं करने की नसीहत भी दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर कुछ शर्ते लगा दी हैं. चिदंबरम का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें बिना अनुमति के देश छोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी. वह मीडिया को कोई साक्षात्कार भी नहीं देंगे. साथ ही उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का जमानत आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह सुनवाई के अंतिम दिन ईडी द्वारा बेंच को सौंपे गए सीलबंद कवर वापस करे, जिसमें मामले से जुड़े सबूत हैं.

इन शर्तों के साथ मिली जमानत

  • जमानत मिलने के बाद बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं पी चिदंबरम
  • ईडी वाले केस में जमानत के बाद इस मामले को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते
  • चिदंबरम इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकते हैं
  • किसी भी सबूत से छेड़छाड़ या फिर किसी गवाह पर दबाव नहीं बना सकते हैं
  • इस मामले को लेकर जमानत के बाद कोई भी मीडिया इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं
  • चिदंबरम को 2 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर मिली जमानत

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 04 Dec 2019,08:10 PM IST

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT