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आधार और PAN डॉक्यूमेंट लिंक करने की आखिरी समयसीमा 31 मार्च 2021 है. समयसीमा खत्म होने के आखिरी दिन एक साथ इतने ज्यादा लोग इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर पहुंच गए कि कई लोगों को साइट खोलने में दिक्कत हो रही है. ऐसे में आखिरी वक्त का इंतजार कर रहे लोगों को आधार-पैन लिंक करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अब कई लोग मांग करने लगे हैं कि आधार-पैन लिंक करने की समयसीमा को बढ़ाया जाना चाहिए.
इसकी वजह से यूजर्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. इसलिए ये कराना अहम था. लेकिन अब वेबसाइट डाउन होने की वजह से कई सारे यूजर्स अपने दोनों डॉक्यूमेंट्स को लिंक नहीं कर पा रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर चिंता जाहिर कर रहे हैं.
अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से डीएक्टीवेट हो जाएगा और आप बाद में इसे लिंक करवाते हैं तो आपको 1000 रुपये लेट फीस चुकानी पड़ेगी. पैन-आधार लिंक नहीं होने से आप 50000 रुपये से ज्यादा का लेन-देन नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट खोलने और नया बैंक अकाउंट खोलने में समस्या आ सकती है.
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
यहां आपके सामने एक होम पेज खुलकर आ जाएगा.
होम पेज पर आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा. आप इस पर क्लिक करें.
इसके बाद आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरने का विकल्प दिखाई देगा.
पूरी डिटेल भरने के बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें.
ऐसा करते ही आपके सामने पैन कार्ड और आधार लिंक होने की सूचना आ जाएगी.
आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल नंबर से UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> टाइप करके 567678 या 561561 पर मैसेज भेजना होगा. इसके बाद आपका पैन आधार से लिंक होने की सूचना मिल जाएगी.
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