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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. सीबीडीटी ने इसे बढ़ा कर 31 मार्च 2020 कर दिया है. इससे पहले यह तारीख 31 दिसंबर 2019 रखी गई थी.
सीबीडीटी के इस फैसले के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर हैंडलर पर जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा है,
सीबीडीटी ने आधार और पैन लिंक करने की अंतिम तारीख पहली बार नहीं बढ़ाई है. इस बार के बाद ऐसा आठवीं बार हो गया है.
आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और पिछले साल सितंबर 2018 में केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था.
आयकर कानून की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार प्राप्त करने का पात्र है , उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है।
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