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आधार और पैन लिंक करने की आखिरी तारीख में कुछ ही दिन बाकी हैं. अगर आप आधार-पैन लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है. पैन कार्ड रद्द होने से आपको कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है. जहां अभी 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है. वहीं आयकर विभाग ने 16 मार्च 2020 को कहा कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है. इसके अलावा लोगों को निर्धारित 31 मार्च की समयसीमा का पालन करने की भी बात कही है.
आयकर विभाग ने पिछले महीने कहा था, अगर 31 मार्च तक आधार को पैन से नहीं जोड़ा जाता है, तो यह पैन काम नहीं करेगा. वहीं अब आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर लिखा, पैन को 31 मार्च 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है. आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएलएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर लिंक करा सकते हैं. विभाग ने एक ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया भविष्य में फायदा पहुंचाएगी.
वीडियो में आधार-पैन को लिंक करने के दो तरीके बताए गए हैं. पहला, 567678 या 56161 पर मैसेज भेजकर किया जा सकता है.
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