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परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को इस साल 31 दिसंबर तक आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है. आयकर विभाग ने रविवार को इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है.
आयकर विभाग ने एक बयान में बताया, "बेहतर कल के लिए... आयकर सेवाओं का फायदा लेने के लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें."
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन (CBDT) ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी. इससे पहले ये समयसीमा 30 सितंबर थी. सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमैट्रिक पहचान संख्या अनिवार्य रहेगी. आयकर कानून की धारा 139 एए (2) कहती है कि जिस भी व्यक्ति के पास एक जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार कार्ड हासिल करने के पात्र हैं तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को अवश्य देनी होगी
पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. बाईं तरफ Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें. लॉगिन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें. अब आधार कार्ड का विकल्प चुनना होगा. यहां पर अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें. इसके बाद नीचे लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें.
एसएमएस के जरिए पैन-आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेजकर लिंक करवाया जा सकता है.
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