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अगर आपने अपना Permanent Account Number (PAN) आधार से लिंक नहीं कराया है तो फिर आपका पैन In-Operative हो जाएगा. इसका मतलब यह है कि जिन वित्तीय लेनदेन में PAN की जरूरत पड़ती है उन्हें आप अंजाम नहीं दे पाएंगे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 31 मार्च, 2020 तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करा लें.
इससे पहले PAN को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर थी. लेकिन लोगों की सहूलियत को देखते हुए अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक कर दी गई है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर हैंडलर पर जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा है,
सीबीडीटी ने आधार और पैन लिंक करने की अंतिम तारीख पहली बार नहीं बढ़ाई है. इस बार के बाद ऐसा आठवीं बार हो गया है.
आयकर कानून की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार प्राप्त करने का पात्र है , उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है.
पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. बाईं तरफ Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें. लॉगिन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें. अब आधार कार्ड का विकल्प चुनना होगा. यहां पर अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें. इसके बाद नीचे लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें.
एसएमएस के जरिए पैन-आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेजकर लिंक करवाया जा सकता है.
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