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अगर आप अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पर पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए कि अब आप ऐसा नहीं कर सकेंगे. क्योंकि विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट पर मौजूद आखिरी पन्ना जिसपर आपका एड्रेस लिखा होता है उसे प्रिंट नहीं करने का फैसला किया है. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा,
ये फैसला विदेश मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 3 मेंबर्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद लिया गया है.
कमेटी के सदस्यों में विदेश मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे. इसमें फैसला किया गया कि पासपोर्ट और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और पासपोर्ट नियम, 1980 के तहत जारी किए गए दूसरे यात्रा दस्तावेजों का आखिरी पन्ना ‘‘अब से प्रकाशित नहीं किया जाएगा.''
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा,
नासिक स्थित भारतीय सुरक्षा प्रेस (आईएसपी) नयी पासपोर्ट पुस्तिकाएं तैयार करेगा और फिलहाल जब तक नये दस्तावेज तैयार नहीं हो जाएं, पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर पता छपता रहेगा.
अभी तीन तरह के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं. सरकारी अधिकारियों को सफेद रंग का पासपोर्ट, डिप्लोमैट्स के लिए लाल रंग और बाकी सभी के लिए नीले रंग के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं.
दरअसल पासपोर्ट के इस दो केटेगरी को शिक्षा के आधार से जोड़ कर देखा जाता है. ईसीआर का मतलब होता है ‘इमीग्रेशन चेक रिक्वायर्ड’. इस कैटेगरी के पासपोर्ट उन लोगों के लिए जारी किए जाते हैं जो 10वीं या हाईस्कूल पास नहीं कर पाए हों.
इसका मतलब ये हुआ कि ईसीआर केटेगरी वाले बिना इमीग्रेशन ऑफिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिए विदेश नहीं जा सकते हैं. वहीं नॉन ईसीआर केटेगरी में वो लोग आते हैं जो 10वीं पास कर चुके हैं. उन्हें विदेश जाने के लिए किसी भी इमीग्रेशन ऑफिस में जा कर क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती है.
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