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पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) बैंक के खाताधारकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहकों की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए खाताधारक हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं. बता दें कि पीएमसी बैंक के ग्राहक अपना ही पैसा वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं. लोगों के करोड़ों रुपये बैंक में फंसे हैं. ग्राहकों को सिर्फ 40 हजार रुपये निकालने की इजाजत दी गई है. पैसा निकालने पर लगाई गई इस पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
पीएमसी बैंक मामले के सुप्रीम कोर्ट में जाने से अब लगभग 15 लाख खाताधारकों की उम्मीद जगी थी. ग्राहकों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट रकम निकालने की लिमिट पर राहत दे सकता है. निकासी पर लगाई गई लिमिट के खिलाफ याचिका में खाता धारकों की सुरक्षा का जिक्र किया गया था. इस याचिका में मांग की गई थी कि सभी ग्राहकों को 100 फीसदी इंश्योरेंस कवर दिया जाए. इसके अलावा निकासी पर किसी भी तरह की लिमिट खत्म किए जाने की भी मांग की गई थी.
पीएमसी बैंक में लाखों खाता धारकों के करोड़ों रुपये फंसे होने का ये मामला अब काफी बड़ा होता जा रहा है. इस बैंक के दो खाता धारकों की मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है. हाल ही में पीएमसी बैंक के ग्राहक संजय गुलाटी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. वहीं इसके बाद एक अन्य ग्राहक की भी मौत हुई. इस मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक ने जवाब दिया है.
PMC बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी HDIL के निदेशक राकेश वाधवान और उनके बेटे सारंग वाधवान के अलावा PMC बैंक के पूर्व चेयरमैन वरयाम सिंह को गिरफ्तार किया गया है. इन तीनों के अलावा पुलिस ने PMC बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक (MD) जॉय थॉमस को भी इस मामले में गिरफ्तार किया था.
23 सितंबर को अचानक खबर आई कि RBI ने PMC बैंक पर पाबंदियां लगा दी हैं. RBI का कहना था कि PMC बैंक ने रियल एस्टेट कंपनी HDIL को गलत तरीक से कर्ज दिया. PMC बैंक ने नियंमों को ताक पर रखकर कुल लोन कैपिटल 8,880 रुपये का 73 प्रतिशत यानी 6,500 करोड़ रुपये अकेले HDIL को ही दे दिया था. RBI ने इस मामले के संज्ञान में आने के बाद PMC बैंक पर लोन देने पर रोक लगा दी थी. इसके अलावा RBI ने बैंक मैनेजमेंट पर भी कार्रवाई की.
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