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केंद्र सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का अनुरोध करने वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया. सरकार ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जांच जारी है.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने कहा, ‘‘इस समय वह इस मामले के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं.'' पीठ ने इसके साथ ही वकील विनीत ढांडा की जनहित याचिका सुनवाई के लिए आगे 16 मार्च की तारीख तय की है.
केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि वह इस मामले में एफआईआर होने के बाद जांच शुरू हो जाने सहित कई मुद्दों पर जनहित याचिका का विरोध कर रहे हैं. जनहित याचिका में पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय को अपराधी बनाया गया है.
जांच ब्यूरो ने इस घोटाले के मामले में नीरव मोदी, उसके रिश्तेदार गीतांजलि जेम्स के मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ 31 जनवरी को पहली एफआईआर दर्ज की थी. अब कुछ दिन पहले एक दूसरी एफआईआर भी दर्ज की गई है.
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