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पीएम-केयर्स फंड RTI एक्ट के तहत ‘पब्लिक अथॉरिटी’ नहीं है: PMO

पीएम नरेंद्र मोदी इस फंड के चेयरपर्सन हैं

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पीएम नरेंद्र मोदी इस फंड के चेयरपर्सन हैं
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पीएम नरेंद्र मोदी इस फंड के चेयरपर्सन हैं
(फोटो: अरूप मिश्रा/ क्विंट)

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प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने 29 मई को पीएम-केयर्स फंड की जानकारी देने से मना कर दिया. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, PMO ने कहा कि फंड RTI एक्ट के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी' नहीं है. पीएम-केयर्स फंड को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 28 मार्च को बनाया गया था. पीएम नरेंद्र मोदी इस फंड के चेयरपर्सन हैं और कई वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य इसके ट्रस्टी हैं.

PMO की ये प्रतिक्रिया बेंगलुरु के एक लॉ स्टूडेंट हर्ष कंडुकुरी की RTI के जवाब में आई है. हर्ष ने RTI अप्रैल में दायर की थी. RTI में उन्होंने पीएम-केयर्स फंड की व्यवस्था, फंड के ट्रस्ट डीड की कॉपी और इसे बनाने को लेकर दिए गए सरकारी आदेश की जानकारी मांगी थी. पीएम-केयर्स फंड का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन है.

RTI एप्लीकेशन के जवाब में PMO ने कहा, "पीएम-केयर्स फंड RTI एक्ट 2005 के सेक्शन 2(h) के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है. हालांकि फंड से संबंधित जानकारी उसकी वेबसाइट pmcares.gov.in पर देखी जा सकती है."

लाइव लॉ के मुताबिक, ऐसी कोई जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद नहीं है.

छात्र आगे अपील करेगा

बेंगलुरु की अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट हर्ष कंडुकुरी के हवाले से 'द हिंदू' ने बताया, "जब हमारे पास प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड (PMNRF) मौजूद है, तो दूसरे फंड की जरुरत मुझे समझ नहीं आई. मैं इस फंड की व्यवस्था और इसके ट्रस्ट के उद्देश्य के बारे में जानना चाहता था. मैं ट्रस्ट डीड पढ़ना चाहता था."

‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक, कंडुकुरी अब आगे अपील करने की योजना बना रहा है. इस अपील में वो तर्क करेंगे कि पीएम-केयर्स फंड का नाम, उसके ट्रस्ट का कंपोजिशन, एंब्लम का इस्तेमाल, सरकारी डोमेन नाम बताते हैं कि फंड एक पब्लिक अथॉरिटी है.  
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RTI एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी क्या है?

RTI एक्ट के तहत, पब्लिक अथॉरिटी ऐसा संगठन है जो (a) संविधान के तहत (b) या संसद के किसी कानून के जरिए (c) या सरकार के किसी आदेश के जरिए बनाई गई हो. इस परिभाषा में ऐसे संगठन भी आते हैं, जिन्हें सरकार या गैर-सरकारी संगठनों से फाइनेंस मिलता है.

पिछले महीने सरकार ने कहा था कि पीएम-केयर्स फंड का CAG ऑडिट नहीं करेगा, क्योंकि इस फंड में लोग और संगठन डोनेशन दे रहे हैं.

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